हरियाणा में 370 भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक होने पर हाईकोर्ट ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा, 2 अप्रैल तक रिपोर्ट दाखिल करने का आदेश।
हरियाणा सरकार द्वारा जारी 370 कथित भ्रष्ट पटवारियों की लिस्ट लीक होने से सरकार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने सरकार को 2 अप्रैल तक जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं।
याचिका में लगाए गए ये गंभीर आरोप
हाईकोर्ट में वकील साहिब जीत सिंह संधू द्वारा दायर याचिका में कहा गया है कि इस सूची के सार्वजनिक होने के बाद कई मीडिया संस्थानों ने इसे बिना किसी सत्यापन के प्रकाशित कर दिया। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि बिना किसी आधिकारिक जांच के किसी को भ्रष्ट कहना उनके संवैधानिक अधिकारों का हनन है। यह संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करता है।
सरकार ने कोर्ट में दी सफाई
हरियाणा सरकार की ओर से कोर्ट में बताया गया कि राजस्व और आपदा प्रबंधन विभाग के एक उप अधीक्षक रैंक के अधिकारी को इस लीक के लिए निलंबित कर दिया गया है। सरकार ने यह भी स्वीकार किया कि यह दस्तावेज विभाग का सबसे गोपनीय रिकॉर्ड था।
14 जनवरी को लीक हुई थी लिस्ट
हरियाणा सरकार का एक गोपनीय दस्तावेज 14 जनवरी को लीक हुआ था, जिसमें प्रदेश के 370 पटवारियों को भ्रष्ट बताया गया था। इस लिस्ट में दावा किया गया था कि ये पटवारी पैमाइश, इंतकाल, रिकॉर्ड संशोधन और नक्शा पास कराने के नाम पर भ्रष्टाचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, 170 पटवारियों ने तो अपने सहायक तक रखे हुए थे। जिला-वार सूची में पटवारियों की जाति का उल्लेख भी किया गया है।
याचिका में रखी गई ये मांगें
याचिकाकर्ता ने कोर्ट से अनुरोध किया है कि इस सूची को तुरंत सार्वजनिक डोमेन से हटाया जाए और आगे इसकी कोई जानकारी प्रकाशित न की जाए। इसके अलावा, लिस्ट लीक करने वालों की पहचान कर उनके खिलाफ स्वतंत्र जांच की मांग भी की गई है।