Monday, April 28, 2025
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भजनलाल सरकार कोचिंग संस्थानों पर लगाएगी अंकुश, विधानसभा में पेश हुआ ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर विधेयक-2025’

राजस्थान सरकार ने राज्य में कोचिंग संस्थानों को कानूनी दायरे में लाने के लिए बुधवार को ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर (नियंत्रण एवं विनियमन) विधेयक-2025’ विधानसभा में पेश किया। उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक सदन के पटल पर रखा। इस पर जल्द ही चर्चा होगी, और बिल पास होने के बाद कोचिंग संस्थानों की मनमानी पर लगाम लगाई जा सकेगी।

पिछले सप्ताह, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह विधेयक मंजूर किया गया था। सरकार का उद्देश्य कोचिंग सेंटरों पर प्रभावी नियंत्रण स्थापित करना और छात्रों को मानसिक संबल और सुरक्षा प्रदान करना है।

रजिस्ट्रेशन होगा अनिवार्य, नियमों का उल्लंघन करने पर होगी कड़ी कार्रवाई

उच्च शिक्षा मंत्री बैरवा ने कहा कि अभिभावकों की शिकायतों और लगातार हो रही घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए यह विधेयक लाया गया है। उन्होंने बताया कि कोचिंग संस्थानों को नियमित करने के लिए जिला और राज्य स्तर पर कमेटियां बनाई जाएंगी

कोचिंग संस्थानों के लिए रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, और यदि कोई संस्था नियमों का पालन नहीं करती है, तो उस पर पहली बार 2 लाख रुपये, दूसरी बार 5 लाख रुपये जुर्माना और तीसरी बार में रजिस्ट्रेशन रद्द करने का प्रावधान होगा।

कोचिंग संस्थानों के लिए सख्त दिशानिर्देश

  • छात्रों के लिए सुरक्षित और अनुशासित माहौल सुनिश्चित किया जाएगा।
  • राज्य स्तर पर एक पोर्टल और 24×7 हेल्पलाइन शुरू की जाएगी।
  • भ्रामक विज्ञापनों पर पूरी तरह से रोक रहेगी।
  • छात्रों को मानसिक संबल देने के लिए नियमित काउंसलिंग सेशन होंगे।
  • कोई भी कोचिंग सेंटर एक दिन में 5 घंटे से ज्यादा पढ़ाई नहीं करवा सकेगा।
  • अगर कोई छात्र पूरी फीस जमा करने के बाद पढ़ाई छोड़ता है, तो 10 दिन के भीतर शेष राशि वापस करनी होगी।

छात्रों के हितों की सुरक्षा को लेकर सरकार का बड़ा कदम

यह विधेयक राज्य के कोचिंग हब कहे जाने वाले कोटा सहित अन्य शहरों में संचालित कोचिंग सेंटरों को पारदर्शी बनाने और छात्रों पर पढ़ाई का अत्यधिक दबाव कम करने में मदद करेगा। सरकार का कहना है कि इस कानून से छात्रों की मानसिक स्थिति में सुधार होगा और कोचिंग सेंटरों का बेहतर संचालन सुनिश्चित किया जाएगा।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  1. विधानसभा में पेश: उच्च शिक्षा मंत्री प्रेमचंद बैरवा ने विधेयक सदन के पटल पर रखा।
  2. मुख्यमंत्री की मंजूरी: कैबिनेट बैठक में विधेयक को पहले ही स्वीकृति मिल चुकी थी।
  3. सख्त दिशानिर्देश: रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा, नियमों का उल्लंघन करने पर 2-5 लाख तक जुर्माना और पंजीकरण रद्द करने का प्रावधान।
  4. छात्र सुरक्षा: अनुशासित माहौल, 24×7 हेल्पलाइन, मानसिक संबल के लिए काउंसलिंग सेशन अनिवार्य।
  5. शिक्षा सुधार: कोचिंग सेंटरों पर पढ़ाई के अधिकतम 5 घंटे की सीमा, फीस वापसी की नीति लागू।
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