अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर हस्ताक्षर किए, जिससे अमेरिकी चुनावी प्रक्रिया में बड़ा बदलाव आ सकता है। इस आदेश के तहत, अब अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए अपनी नागरिकता का प्रमाण देना अनिवार्य होगा।
ट्रम्प प्रशासन ने इस फैसले को चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने और फर्जी मतदान रोकने के लिए जरूरी बताया है। ट्रम्प पहले भी 2020 के राष्ट्रपति चुनाव में हार के पीछे फर्जी वोटिंग को वजह बता चुके हैं। हालांकि, कई राज्य इस आदेश को न्यायालय में चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं।
फर्जी मतदान रोकने के लिए उठाया कदम
व्हाइट हाउस के अधिकारियों के अनुसार, इस ऑर्डर का मुख्य उद्देश्य मतदाता सूची में गैर-कानूनी रूप से शामिल अप्रवासियों की पहचान कर उन्हें हटाना है। इस आदेश पर साइन करने के दौरान ट्रम्प ने कहा, “चुनावी धोखाधड़ी को पूरी तरह खत्म करना जरूरी है और हम इसे रोकने के लिए कड़े कदम उठा रहे हैं।”
ऑर्डर के मुताबिक, अमेरिका अब तक चुनावी सुरक्षा के मामले में कमजोर रहा है और इसे सख्ती से लागू करने की जरूरत है। इसके तहत राज्यों को व्हाइट हाउस के साथ सहयोग करने का निर्देश दिया गया है। यदि कोई राज्य इस आदेश का पालन करने से इनकार करता है, तो उसकी संघीय फंडिंग रोकी जा सकती है।
अमेरिका में अलग-अलग राज्यों के अलग नियम
अमेरिका में वोटिंग प्रक्रिया के लिए कोई एक समान नियम नहीं है। प्रत्येक राज्य अपने अलग-अलग कानूनों के अनुसार वोटिंग प्रक्रिया लागू करता है।
- टेक्सास, जॉर्जिया और इंडियाना जैसे राज्यों में वोट डालने के लिए फोटो आईडी (जैसे ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट) दिखाना अनिवार्य है।
- कैलिफोर्निया, न्यूयॉर्क और इलिनॉय में वोटिंग प्रक्रिया ज्यादा सरल है, जहां सिर्फ नाम, पता या बिजली बिल जैसे दस्तावेज दिखाकर वोट डाला जा सकता है।
- मिशिगन जैसे राज्यों में वोट डालने के दौरान फोटो आईडी मांगी जाती है, लेकिन यदि किसी के पास यह नहीं हो, तो वह हलफनामा साइन कर वोट डाल सकता है।
नए आदेश को लेकर विरोध और कानूनी लड़ाई की तैयारी
ट्रम्प प्रशासन के इस फैसले का कई डेमोक्रेटिक राज्यों और नागरिक अधिकार संगठनों ने विरोध किया है। उनका कहना है कि इससे गरीब और प्रवासी नागरिकों के लिए वोटिंग प्रक्रिया कठिन हो जाएगी। कई राज्यों ने इस आदेश को संविधान विरोधी बताते हुए कोर्ट में चुनौती देने की बात कही है।
अमेरिका में अगले राष्ट्रपति चुनाव 2028 में होने हैं, ऐसे में यह आदेश राजनीतिक हलकों में बड़ी बहस का मुद्दा बन सकता है। अब देखना होगा कि कोर्ट का फैसला इस आदेश के भविष्य को किस दिशा में ले जाता है।

- डोनाल्ड ट्रम्प ने मंगलवार को एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पर साइन किए, जिसमें अमेरिकी नागरिकों को वोटर रजिस्ट्रेशन के लिए नागरिकता प्रमाण देने का प्रावधान है।
- इस आदेश का उद्देश्य फर्जी मतदान को रोकना और चुनावी प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाना बताया गया है।
- व्हाइट हाउस के अनुसार, जिन राज्यों में यह नियम लागू नहीं होगा, उनकी संघीय फंडिंग रोकने का प्रावधान किया गया है।
- कई अमेरिकी राज्यों और नागरिक संगठनों ने इस आदेश का विरोध किया, इसे कोर्ट में चुनौती देने की तैयारी हो रही है।
- अमेरिका में 2028 के राष्ट्रपति चुनाव से पहले यह आदेश राजनीतिक बहस का बड़ा मुद्दा बन सकता है।