Monday, April 28, 2025
spot_img
Homeराजस्थान2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट में मिले जिंदा बम मामले में बड़ा फैसला,...

2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट में मिले जिंदा बम मामले में बड़ा फैसला, कोर्ट ने चार आतंकियों को दोषी ठहराया

2008 में जयपुर में हुए सीरियल बम धमाकों से जुड़े जिंदा बम मामले में अदालत ने 16 साल बाद चार आतंकियों को दोषी ठहराया है। यह जिंदा बम चांदपोल के रामचंद्र मंदिर के पास बरामद हुआ था, जिसे समय रहते डिफ्यूज कर लिया गया था। अब इस मामले में विशेष अदालत 8 अप्रैल को सजा का ऐलान करेगी।

चांदपोल में फटा नहीं था नौंवा बम, समय रहते डिफ्यूज हुआ था

13 मई 2008 की शाम को जयपुर शहर में एक के बाद एक 8 धमाके हुए थे, जिनमें कई निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसी सिलसिले में नौंवा बम चांदपोल बाजार के गेस्ट हाउस के पास मिला था, जिसे धमाके से करीब 15 मिनट पहले डिफ्यूज कर दिया गया था। इस बम की बरामदगी और जांच से पूरे केस को एक नया मोड़ मिला।

चार आरोपी दोषी करार, दो अभी भी जेल में, दो को हिरासत में लिया गया

इस जिंदा बम मामले में अदालत ने जिन चार आतंकियों को दोषी ठहराया है, उनके नाम हैं – सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद। इनमें सैफुर्रहमान और मोहम्मद सैफ इस समय जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि सरवर आजमी और शाहबाज अहमद जमानत पर बाहर थे। अदालत का फैसला आने के बाद दोनों को फिर से हिरासत में ले लिया गया है।

पहले सुनाई गई थी फांसी, हाईकोर्ट ने बरी किया, अब सुप्रीम कोर्ट में अपील लंबित

उल्लेखनीय है कि इन चार आरोपियों में से सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ और सरवर आजमी को पहले सीरियल बम ब्लास्ट केस में फांसी की सजा सुनाई गई थी। हालांकि बाद में राजस्थान हाईकोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया था। राज्य सरकार ने इस निर्णय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की हुई है, जो फिलहाल लंबित है।

एटीएस ने 2019 में जेल से किया था गिरफ्तार, पेश की थी सप्लीमेंट्री चार्जशीट

जिंदा बम मामले में जांच की कमान एटीएस के हाथ में थी। इस केस में 25 दिसंबर 2019 को एटीएस ने चारों आरोपियों को जेल से गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस विशेष मामले के लिए एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट अदालत में दायर की गई थी, जिसके आधार पर सुनवाई आगे बढ़ी और अब दोष सिद्ध हुआ।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  • 2008 जयपुर सीरियल ब्लास्ट केस के तहत चांदपोल इलाके में मिले जिंदा बम मामले में कोर्ट ने चार आतंकियों को दोषी ठहराया है।
  • दोषियों के नाम हैं – सैफुर्रहमान, मोहम्मद सैफ, मोहम्मद सरवर आजमी और शाहबाज अहमद
  • यह बम 13 मई 2008 को सीरियल धमाकों के दौरान मिला था जिसे धमाके से 15 मिनट पहले डिफ्यूज किया गया था।
  • चारों आरोपियों में से दो पहले से जयपुर सेंट्रल जेल में बंद हैं, जबकि बाकी दो को फैसले के बाद पुलिस ने हिरासत में लिया है।
  • 8 अप्रैल 2025 को विशेष अदालत के जज सजा का ऐलान करेंगे, जिसमें आजीवन कारावास तक की सजा संभव है।

अन्य खबरें