हरियाणा सरकार ने ‘अग्निपथ योजना’ के तहत सेवा दे रहे Agniveer जवानों के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। राज्य सरकार ने घोषणा की है कि सेना से सेवानिवृत्त होने वाले अग्निवीरों को हरियाणा पुलिस की भर्तियों में 20 प्रतिशत आरक्षण दिया जाएगा। यह निर्णय सोमवार को पंचकूला में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिया गया। इस फैसले से सेना की सेवा के बाद युवाओं को एक स्थायी रोजगार का भरोसा मिलेगा और उनका भविष्य सुरक्षित होगा।
अन्य विभागों में भी आरक्षण का लाभ
हरियाणा सरकार सिर्फ पुलिस विभाग तक ही सीमित नहीं रही, बल्कि फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और खनन गार्ड की नौकरियों में भी अग्निवीरों को 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने की घोषणा की गई है। साथ ही ग्रुप-C की भर्तियों में 5 प्रतिशत आरक्षण देने का निर्णय लिया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा देश का पहला राज्य है जिसने अग्निवीरों के लिए यह नीति लागू कर उनका मनोबल बढ़ाया है।
पोर्टल पर होगा रजिस्ट्रेशन, योग्यता के आधार पर मिलेगी नौकरी
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बताया कि अग्निवीरों को राज्य में नौकरी पाने के लिए अलग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा। इस पोर्टल पर जानकारी देने के बाद उन्हें शैक्षणिक योग्यता और अनुभव के आधार पर नौकरियों में वरीयता दी जाएगी। यह पहल युवाओं को पुनर्संस्थापन का बेहतरीन मौका देगी।
अग्निवीरों को स्वरोजगार में भी मिलेगा समर्थन
सरकार ने कहा कि जो अग्निवीर स्वरोजगार या उद्यमशीलता की राह अपनाना चाहते हैं, उन्हें सस्ती दरों पर लोन दिया जाएगा। इसके अलावा जो उद्योग अग्निवीरों को 30,000 रुपये मासिक वेतन से अधिक पर नौकरी देते हैं, उन्हें सरकार की ओर से 60,000 रुपये सालाना सब्सिडी मिलेगी। इससे निजी क्षेत्र में भी अग्निवीरों की भागीदारी बढ़ेगी।
गन लाइसेंस और सुरक्षा सेवाओं में प्राथमिकता
जो अग्निवीर प्राइवेट सिक्योरिटी सेक्टर में काम करना चाहते हैं, उन्हें गन लाइसेंस देने में प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए भी उन्हें पोर्टल के माध्यम से आवेदन करना होगा। यह पहल उन्हें निजी सुरक्षा एजेंसियों में बेहतर अवसर दिलाने में सहायक होगी।

- हरियाणा पुलिस में 20% आरक्षण: अग्निवीरों को राज्य की पुलिस भर्ती में 20 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
- अन्य विभागों में भी मौका: वन विभाग, जेल विभाग और खनन विभाग में 10% क्षैतिज आरक्षण की व्यवस्था की गई।
- विशेष पोर्टल से रजिस्ट्रेशन: अग्निवीरों को नौकरी के लिए अलग पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करना होगा।
- स्वरोजगार व निजी क्षेत्र में मदद: स्वरोजगार के लिए सस्ता लोन और निजी क्षेत्र में नौकरी पर उद्योगों को सब्सिडी मिलेगी।
- गन लाइसेंस में प्राथमिकता: प्राइवेट सिक्योरिटी सर्विस में जाने वाले अग्निवीरों को गन लाइसेंस में वरीयता दी जाएगी।