भारत में जरूरी दस्तावेजों में पासपोर्ट एक अहम पहचान-पत्र है, खासकर तब जब आप विदेश यात्रा की योजना बना रहे हों। अब विदेश मंत्रालय ने पासपोर्ट से जुड़ा एक ऐसा नियम बदल दिया है, जो लाखों विवाहित जोड़ों के लिए राहत लेकर आया है।
अब तक अगर कोई पति-पत्नी अपने जीवनसाथी का नाम पासपोर्ट में जुड़वाना चाहते थे, तो इसके लिए मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य होता था। यह प्रक्रिया खासकर उन राज्यों में मुश्किल बन जाती थी, जहां शादी के बाद कानूनी रजिस्ट्रेशन आम नहीं है।
क्या है नया नियम?
अब पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ने के लिए Annexure J नाम का दस्तावेज मान्य किया गया है। इसे स्वघोषणा पत्र (Self-Declaration) के रूप में स्वीकार किया जाएगा।
इसमें पति-पत्नी को अपनी शादी की एक फोटो और एक जॉइंट फोटो अपलोड करनी होगी, जिस पर दोनों के हस्ताक्षर होंगे। इसके साथ कुछ बुनियादी जानकारियां भरनी होंगी, जैसे शादी की तारीख, नाम, जन्मतिथि इत्यादि।
यह स्वघोषणा पत्र ही अब मैरिज सर्टिफिकेट के स्थान पर मान्य होगा, और इसी के आधार पर पासपोर्ट में जीवनसाथी का नाम जोड़ा जाएगा।
इस बदलाव से लोगों को कैसे मिलेगी राहत?
- सिंपल प्रक्रिया: अब लंबी सरकारी प्रक्रिया और मैरिज सर्टिफिकेट की आवश्यकता नहीं।
- समय की बचत: नौकरी या विदेश जाने की जल्दी में मैरिज सर्टिफिकेट के इंतजार की जरूरत नहीं।
- ग्रामीण इलाकों में सहूलियत: उन क्षेत्रों में राहत जहां कानूनी रूप से शादी रजिस्ट्रेशन आम नहीं है।
- डिजिटल सबमिशन: Annexure J को ऑनलाइन फॉर्म भरते समय अपलोड किया जा सकता है।
- समान अधिकार: यह नियम पुरुष और महिला दोनों पर समान रूप से लागू होगा।
यह दस्तावेज पास रखें:
- शादी की एक फोटो
- जॉइंट फोटो (पति-पत्नी साथ)
- Annexure J का फॉर्मेट
- दोनों के सिग्नेचर
- आधार या पैन जैसे ID प्रूफ

- भारत सरकार ने पासपोर्ट में पति-पत्नी का नाम जोड़ने की प्रक्रिया आसान बना दी है।
- अब मैरिज सर्टिफिकेट अनिवार्य नहीं है। इसके स्थान पर Annexure J नामक स्वघोषणा पत्र मान्य किया जाएगा।
- यह दस्तावेज ऑनलाइन आवेदन में फोटो और दोनों के हस्ताक्षर के साथ अपलोड किया जा सकता है।
- यह नियम खासकर उन राज्यों के लोगों को बड़ी राहत देगा, जहां विवाह पंजीकरण अभी सामान्य नहीं है।
- यह बदलाव विदेश यात्रा या नौकरी के लिए पासपोर्ट प्रक्रिया को सरल और तेज बनाएगा।