EPFO (Employees’ Provident Fund Organisation) ने पीएफ निकालने की प्रक्रिया को और सरल बना दिया है। अब मेंबर्स को क्लेम के समय बैंक पासबुक या कैंसिल चेक अपलोड करने की जरूरत नहीं होगी। इससे लाखों कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जो अक्सर दस्तावेज़ों की अनुपलब्धता के कारण क्लेम प्रक्रिया में अटक जाते थे।
PF फंड क्लेम करने की ऑनलाइन प्रक्रिया
EPFO सदस्य अब केवल कुछ आसान स्टेप्स में अपने PF फंड का क्लेम कर सकते हैं:
- EPFO की आधिकारिक वेबसाइट (https://unifiedportal-mem.epfindia.gov.in/memberinterface/) पर लॉगइन करें।
- UAN, पासवर्ड और कैप्चा भरकर OTP से लॉगिन करें।
- “Online Services” टैब पर क्लिक करें और “Form 31, 19, 10C” में से उपयुक्त फॉर्म चुनें।
- बैंक अकाउंट नंबर डालें, वेरिफाइ करें और आगे फॉर्म भरें।
- फॉर्म नंबर 31 के तहत निकासी का कारण, राशि और पता भरें।
- Aadhaar OTP से वेरीफाई करके सबमिट करें — अब डॉक्युमेंट्स की जरूरत नहीं।
UPI और ATM से निकासी की सुविधा जून से शुरू हो सकती है
EPFO अब एक और बड़ा अपडेट ला रहा है — मई के अंत या जून की शुरुआत से PF मेंबर्स UPI और ATM के जरिए भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए एक विशेष EPFO विड्रॉल कार्ड जारी किया जाएगा, जिससे यूजर ATM से एक लाख रुपए तक की निकासी कर सकेंगे।
UPI की मदद से मेंबर अपने PF अकाउंट को लिंक कर सीधे बैंक अकाउंट में राशि ट्रांसफर कर सकेंगे। इससे पूरी प्रक्रिया तेज और सुविधाजनक बन जाएगी। वर्तमान में ऑनलाइन क्लेम में करीब दो हफ्ते लगते हैं, लेकिन नई प्रणाली से यह वक्त भी घटेगा।
नौकरी जाने पर PF का कितना पैसा निकाल सकते हैं?
EPFO नियमों के अनुसार, अगर किसी कर्मचारी की नौकरी चली जाती है, तो वह 1 महीने के बाद अपने PF का 75% हिस्सा निकाल सकता है।
- बाकी 25% राशि दो महीने बाद निकाली जा सकती है।
- इस राशि का उपयोग बेरोजगारी के समय आर्थिक ज़रूरतों को पूरा करने में किया जा सकता है।

- EPFO ने PF निकालने की प्रक्रिया को और भी आसान कर दिया है, अब मेंबर्स को क्लेम करते समय कैंसिल चेक या बैंक पासबुक अपलोड नहीं करनी होगी।
- जून 2025 से UPI और ATM से PF निकालने की सुविधा शुरू हो सकती है। इसके लिए एक खास EPFO विड्रॉल कार्ड मिलेगा।
- PF निकालने के लिए EPFO की वेबसाइट पर जाकर फॉर्म 31 भरना होता है, जिसमें अब डॉक्युमेंट अपलोड की बाध्यता नहीं है।
- नए सिस्टम के तहत UPI के जरिए भी PF अकाउंट से पैसे सीधे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर किए जा सकेंगे।
- नौकरी जाने की स्थिति में PF का 75% हिस्सा एक महीने बाद और बाकी 25% दो महीने बाद निकाला जा सकता है, जिससे बेरोजगारी के समय राहत मिलेगी।