टैक्स बचाने के लिए आपके पास कई तरीके हैं। जानिए 80C, NPS, हेल्थ इंश्योरेंस, होम लोन और अन्य निवेश विकल्पों के बारे में। टैक्स छूट का पूरा फायदा उठाएं।
नई दिल्ली. जैसा कि हर साल होता है, 31 मार्च का समय टैक्स बचाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण होता है। अगर आप पुराने टैक्स सिस्टम (Old Tax Regime) के तहत टैक्स भरते हैं, तो इन अंतिम दिनों में आपको अपनी टैक्स लायबिलिटी कम करने के लिए सही निवेश योजनाओं पर ध्यान देना जरूरी है। सबसे पहले, आप Section 80C के तहत निवेश करके 1.5 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का लाभ ले सकते हैं। इसमें कई निवेश विकल्प आते हैं, जैसे:
- लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम – यदि आपने अपने और अपने परिवार के लिए जीवन बीमा लिया है, तो उसका प्रीमियम 80C के तहत कटौती के योग्य होता है।
- Public Provident Fund (PPF) – PPF में निवेश पर भी आपको टैक्स छूट मिलती है। यह एक लंबी अवधि की निवेश योजना है, जो आपको अच्छे ब्याज के साथ टैक्स छूट भी प्रदान करती है।
- National Savings Certificates (NSC) – NSC पर भी 80C के तहत छूट मिलती है। यह एक सुरक्षित निवेश है, जिसमें आपको निश्चित ब्याज मिलता है।
- Sukanya Samriddhi Yojana (SSY) – यह विशेष रूप से लड़कियों के लिए बनाई गई योजना है, जहां आप निवेश करके टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- Home Loan Repayment – यदि आपने होम लोन लिया है, तो आप इसकी किस्त (Principal Repayment) को भी 80C के तहत छूट में शामिल कर सकते हैं।
- Tuition Fees – बच्चों की स्कूल/कॉलेज की ट्यूशन फीस भी 80C के तहत टैक्स छूट का दावा करने के योग्य होती है।
- ELSS Mutual Funds – यह म्यूचुअल फंड्स की एक श्रेणी है, जो टैक्स छूट का लाभ देती है और इसमें निवेश करने से आपके पैसे भी बढ़ सकते हैं।
अगर आपके पास इन योजनाओं का प्रीमियम या निवेश पहले से है, तो अब समय है इनकी पूरी राशि को जमा करके टैक्स छूट का लाभ उठाने का।
80C के अलावा टैक्स बचाने के अन्य तरीके
यदि आपने National Pension System (NPS) में निवेश किया है, तो आपको Section 80CCD(1B) के तहत अतिरिक्त 50,000 रुपये तक की टैक्स छूट मिलती है। यह छूट 80C के तहत मिलने वाली 1.5 लाख रुपये की छूट के अतिरिक्त होती है। NPS एक रिटायरमेंट सेविंग्स स्कीम है, जो टैक्स बचाने के साथ-साथ भविष्य में पेंशन की सुविधा भी देती है।
हेल्थ इंश्योरेंस पर टैक्स छूट
स्वास्थ्य बीमा भी टैक्स बचाने का एक अहम तरीका हो सकता है। Section 80D के तहत आप अपने और अपने परिवार (जीवनसाथी, बच्चे और माता-पिता) के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पर टैक्स छूट का लाभ उठा सकते हैं। इसके तहत आप:
- अपनी और अपनी पत्नी के लिए 25,000 रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- यदि आपके माता-पिता सीनियर सिटीजन (60 वर्ष से ऊपर) हैं, तो आप उनके लिए 50,000 रुपये तक की छूट ले सकते हैं।
- यदि आप और आपके माता-पिता दोनों सीनियर सिटीजन हैं, तो आप 1 लाख रुपये तक की टैक्स छूट का दावा कर सकते हैं।
यह छूट आपको अपने मेडिकल खर्चों को भी कम करने में मदद कर सकती है।
होम लोन पर टैक्स छूट
अगर आपने घर खरीदा है और उस पर लोन लिया है, तो आप Section 24(b) के तहत 2 लाख रुपये तक की छूट प्राप्त कर सकते हैं। यह छूट होम लोन के ब्याज पर मिलती है।
इसके अलावा, Section 80EE के तहत पहली बार घर खरीदने वालों को 35 लाख रुपये तक के होम लोन पर अतिरिक्त 50,000 रुपये की छूट मिलती है। अगर आप किराए के घर में रहते हैं, तो HRA (House Rent Allowance) पर भी टैक्स छूट मिलती है।
आधिकारिक छूट अन्य विकल्प
- एजुकेशन लोन पर टैक्स छूट – यदि आपने अपनी शिक्षा या अपने किसी परिवार सदस्य की शिक्षा के लिए लोन लिया है, तो Section 80E के तहत आप एजुकेशन लोन के ब्याज पर टैक्स छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- डोनेशन पर टैक्स छूट – Section 80G के तहत किए गए डोनेशन पर भी टैक्स छूट मिलती है, जिससे आप सामाजिक कार्यों में योगदान देने के साथ-साथ टैक्स भी बचा सकते हैं।
- बैंक जमा पर ब्याज छूट – Section 80TTA के तहत बैंक में जमा राशि पर 10,000 रुपये तक के ब्याज पर छूट मिलती है। वरिष्ठ नागरिकों के लिए यह छूट Section 80TTB के तहत 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है।
अन्य छूटें और भत्ते
- Leave Travel Allowance (LTA) – यदि आप वेतनभोगी हैं, तो चार वर्षों में दो घरेलू यात्राओं पर LTA की छूट प्राप्त कर सकते हैं।
- कृषि आय – खेती से हुई आय और अविभाजित हिंदू परिवार (HUF) से प्राप्त राशि पर भी टैक्स छूट मिलती है।
स्कॉलरशिप और पुरस्कार – स्कॉलरशिप या पुरस्कार में मिली रकम पर टैक्स नहीं लगता है।