Monday, April 28, 2025
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नाबालिग किशोर को शराब पिलाकर बनाए शारीरिक संबंध, दोषी महिला को 20 साल की सजा

बूंदी के पॉक्सो कोर्ट ने एक नाबालिग किशोर के यौन शोषण के मामले में 40 साल की महिला को बीस साल की सजा सुनाई है। महिला पर 45 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। मामला 2023 का है। महिला के खिलाफ किशोर को शराब पिलाकर जबरन शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज करवाया गया था। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने उसकी जांच की और महिला के खिलाफ कोर्ट में चालान पेश किया था। जहां सुनवाई करते हुए पॉक्सो कोर्ट संख्या-1 के  विशिष्ट न्यायाधीश सलीम बदर ने महिला को यौन शोषण का दोषी माना और सजा सुनाई।

क‍िशोर को जयपुर ले गई मह‍िला 

मामले के अनुसार 7 नवंबर 2023 को एक महिला ने किशोर न्याय बोर्ड के जरिए बूंदी पुलिस को एक परिवाद दिया। जिसमें बताया गया कि देंईखेड़ा की रहने वाली एक महिला लाली बाई उसके 15 साल के बेटे को जयपुर ले गई। जहां उसने उसके बेटे को शराब पिलाई और उसका शारीरिक शोषण किया। जिसके बाद पुलिस ने किशोर को जयपुर के एक मकान से बरामद किया था। पुलिस ने पोक्सो एक्ट में मामला दर्ज कर इसकी जांच की। पूरे मामले की जांच की और

पुलिस ने पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज किया  

क‍िशोर को बरामद करने के बाद पुलिस ने उसका  मेडिकल करवाया ओर बयान लिए। जांच में सामने आया कि आरोपी महिला किशोर के घर आती जाती रहती थी। दिए गए परिवाद में महिला ने आरोप लगाया कि उसका बेटा भी उसे जानने पहचाने लगा, जिसका फायदा महिला ने उठाया.  

37 दस्तावेज और 17 गवाह किए पेश

पुलिस ने आरोपी महिला को गिरफ्तार करके कोर्ट में उसके खिलाफ चालान पेश किया. कोर्ट ने लाली बाई को यौन शोषण के मामले में दोषी माना। गवाहों और सबूतों के आधार पर कोर्ट ने आरोपी लालीबाई को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 45 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  • राजस्थान के बूंदी जिले की पॉक्सो कोर्ट ने 40 वर्षीय महिला लाली बाई को नाबालिग किशोर के यौन शोषण के मामले में दोषी ठहराया।
  • मामला 2023 का है जब महिला ने 15 साल के किशोर को जयपुर ले जाकर शराब पिलाई और जबरन संबंध बनाए।
  • पीड़ित किशोर की मां ने 7 नवंबर 2023 को किशोर न्याय बोर्ड के माध्यम से पुलिस में शिकायत दी थी।
  • पुलिस ने किशोर को जयपुर के एक मकान से बरामद किया और मेडिकल जांच के साथ उसका बयान दर्ज किया।
  • सुनवाई के दौरान कोर्ट में अभियोजन पक्ष ने 17 गवाह और 37 दस्तावेज पेश किए, जिसके आधार पर महिला को 20 साल की सजा और ₹45,000 का जुर्माना सुनाया गया।
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