Tuesday, April 29, 2025
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सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई: सोशल मीडिया और OTT प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट पर बैन की मांग

सुप्रीम कोर्ट में सोमवार (28 अप्रेल) को एक याचिका पर सुनवाई होने जा रही है, जिसमें सरकार से ओवर द टॉप (OTT) और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लील कंटेंट की स्ट्रीमिंग पर रोक लगाने की मांग की गई है। याचिका में एक नेशनल कंटेंट कंट्रोल अथॉरिटी बनाने की भी सिफारिश की गई है, जो इस तरह के कंटेंट की निगरानी और नियंत्रण करेगा। यह मामला जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच में लिस्टेड है।

अश्लील कंटेंट से समाज पर असर

याचिकाकर्ता का आरोप है कि सोशल मीडिया साइटों पर कई ऐसे पेज और प्रोफाइल हैं, जो बिना किसी फिल्टर के अश्लील सामग्री परोस रहे हैं। इसके अलावा, कई OTT प्लेटफॉर्म भी ऐसी सामग्री स्ट्रीम कर रहे हैं, जिसमें चाइल्ड पोर्नोग्राफी जैसे तत्व शामिल हैं। याचिका में दावा किया गया है कि इस तरह का कंटेंट युवाओं और बच्चों के मानसिक विकास पर नकारात्मक असर डालता है, और विकृत सेक्स व्यवहार को बढ़ावा देता है।

यह कंटेंट समाज में अपराध की दर बढ़ाने का कारण भी बन सकता है। याचिकाकर्ता ने कहा है कि अगर इस स्थिति को नियंत्रण में नहीं लाया गया, तो अश्लील सामग्री के फैलने से सामाजिक मूल्यों, मानसिक स्वास्थ्य और सार्वजनिक सुरक्षा पर गंभीर परिणाम हो सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट से समिति गठित करने की मांग

याचिका में यह भी मांग की गई है कि सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाए, जिसमें विशेषज्ञ शामिल हों। यह समिति ओटीटी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम होने वाले कंटेंट की निगरानी और सर्टिफिकेशन के लिए काम करेगी, और सेंसर बोर्ड (CBFC) की तर्ज पर काम करेगी। यह समिति तब तक काम करेगी, जब तक इस तरह के कंटेंट को नियंत्रित करने के लिए एक ठोस कानून नहीं बन जाता।

डिजिटल इंडिया बिल: सरकार की नई योजना

इस बीच, केंद्र सरकार मौजूदा आईटी एक्ट की जगह एक नया डिजिटल इंडिया बिल लाने की योजना बना रही है। यह नया कानून सोशल मीडिया पर अश्लीलता को रोकने के लिए तैयार किया जा रहा है और इसमें यूट्यूबर्स और डिजिटल कंटेंट क्रिएटर्स को भी विनियमित करने के उपाय होंगे। सरकार पिछले 15 महीनों से इस विधेयक पर काम कर रही है, और इसमें टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, और मीडिया से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नियम शामिल होंगे।

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