रविवार, जून 15, 2025
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अहमदाबाद प्लेन क्रैश: 1.4 करोड़ मुआवजा, बीमा अलग! विमान हादसे में परिजनों को क्या मिलता है मुआवज़ा, कैसे तय होता है हक?

12 जून को अहमदाबाद एयरपोर्ट से उड़ान भरते ही लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI171 हादसे का शिकार हो गई। विमान में 242 लोग सवार थे, जिनमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी भी शामिल थे। हादसे में शामिल Boeing 787 Dreamliner को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं कि ऐसे मामलों में अगर किसी यात्री की जान चली जाए, तो उनके परिवार को मुआवजा कैसे और कितना मिलता है। मुआवजे के ये नियम इंटरनेशनल संधियों और DGCA के दिशा-निर्देशों पर आधारित होते हैं। आइए जानते हैं इस पूरे सिस्टम को विस्तार से।

एयर इंडिया AI171 हादसे ने फिर खड़े किए सवाल

AI171 फ्लाइट 12 जून को अहमदाबाद से लंदन के लिए रवाना हुई थी। टेकऑफ के कुछ ही मिनटों बाद ये विमान क्रैश हो गया। इस हादसे ने न सिर्फ टेक्निकल सेफ्टी पर सवाल उठाए बल्कि लोगों को यह जानने की ज़रूरत भी महसूस हुई कि ऐसे हादसों में यात्रियों के परिवारों को कितना मुआवज़ा मिलता है।

बोइंग ड्रीमलाइनर का पहला बड़ा हादसा, मुआवज़े की चर्चा शुरू

AI171 फ्लाइट में इस्तेमाल हुआ था Boeing 787 Dreamliner, जिसे कंपनी अब तक सबसे सुरक्षित बताती थी। लेकिन इस क्रैश के बाद यह मॉडल पहली बार गंभीर सवालों के घेरे में आया है। इससे पहले बोइंग 737 Max के कई हादसे हो चुके हैं। हादसे के बाद अब यात्रियों और उनके परिजनों के मुआवजे को लेकर चर्चा तेज हो गई है।

1.4 करोड़ रुपये तक का मुआवज़ा तय है नियमों से

मौजूदा इंटरनेशनल नियमों के मुताबिक, अगर कोई यात्री इंटरनेशनल फ्लाइट में हादसे का शिकार होता है, तो उसके परिवार को मॉन्ट्रियल कन्वेंशन 1999 के तहत 1.4 करोड़ रुपये तक का मुआवज़ा मिल सकता है। ये राशि SDR (Special Drawing Rights) के रूप में तय होती है, जो लगभग ₹1.4 करोड़ के बराबर है। अगर एयरलाइन की गलती साबित हो जाए, तो यह रकम और बढ़ाई जा सकती है।

बीमा और ट्रैवल इंश्‍योरेंस से मिल सकता है और कवर

मुआवज़ा सिर्फ एयरलाइन की तरफ से ही नहीं आता, यात्रियों का ट्रैवल इंश्योरेंस भी इस स्थिति में काम आता है। अगर किसी यात्री ने सफर से पहले बीमा कराया है तो उन्हें या उनके परिवार को बीमा राशि के अनुसार अलग से लाभ मिल सकता है। कई बीमा कंपनियां 25 लाख से लेकर 1 करोड़ रुपये तक की कवरेज देती हैं।

DGCA और भारतीय नियम क्या कहते हैं?

DGCA यानी डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन के तहत घरेलू फ्लाइट्स में भी मुआवजे के कुछ दिशा-निर्देश हैं। हाल ही के वर्षों में भारतीय एयरलाइंस ने इंटरनेशनल स्तर के नियमों को फॉलो करना शुरू किया है ताकि यात्रियों और उनके परिवारों के अधिकारों की रक्षा हो सके।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  1. Ahmedabad Plane Crash में AI171 टेकऑफ के तुरंत बाद दुर्घटनाग्रस्त हुआ, 242 लोग थे सवार।
  2. हादसे में Boeing 787 Dreamliner शामिल था, जो पहली बार क्रैश हुआ।
  3. मॉन्ट्रियल कन्वेंशन के तहत इंटरनेशनल फ्लाइट में 1.4 करोड़ रुपये तक का मुआवज़ा तय है।
  4. अगर यात्री ने ट्रैवल इंश्योरेंस कराया है, तो बीमा कंपनी से अलग मुआवज़ा भी मिलता है।
  5. DGCA के नियमों के मुताबिक, घरेलू उड़ानों में भी अब इंटरनेशनल मापदंड लागू किए जा रहे हैं।
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