जिन टैक्सपेयर्स ने अभी तक अपना इनकम टैक्स रिटर्न (ITR) नहीं भरा है, उनके लिए राहत की खबर है. केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर दाखिल करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई से बढ़ाकर अब 15 सितंबर 2025 कर दी है. यह फैसला CBDT ने आईटीआर फॉर्म्स में बदलाव, फाइलिंग सिस्टम में जरूरी अपडेशन और TDS क्रेडिट में हो रही देरी को देखते हुए लिया है. इससे करोड़ों टैक्सपेयर्स को रिटर्न फाइल करने में बड़ी राहत मिलेगी.
फॉर्म अपडेट और तकनीकी बदलाव के चलते लिया गया फैसला
CBDT के मुताबिक इस साल आईटीआर फॉर्म्स में कुछ अहम बदलाव किए गए हैं. साथ ही फाइलिंग पोर्टल में भी तकनीकी समायोजन किए जा रहे हैं. TDS क्रेडिट की जानकारी फॉर्म 26AS में देर से दिख रही थी, जिससे टैक्सपेयर्स को परेशानी हो रही थी. इसी को ध्यान में रखते हुए यह फैसला लिया गया है ताकि सबको फाइलिंग के लिए पर्याप्त वक्त मिल सके.
सैलरीड, कारोबारी और नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को मिलेगा सीधा फायदा
इस फैसले से सबसे ज्यादा फायदा सैलरीड क्लास, छोटे कारोबारी और वो टैक्सपेयर्स उठाएंगे जिन्हें ऑडिट की जरूरत नहीं होती. आमतौर पर ये लोग अंतिम तारीख के करीब रिटर्न भरते हैं और अक्सर तकनीकी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब उन्हें पर्याप्त समय मिलेगा जिससे वे सही ढंग से फॉर्म 26AS चेक कर सकें, TDS मिलान कर सकें और बिना जल्दबाज़ी के ITR फाइल कर सकें.
12 लाख की टैक्स छूट का फिलहाल नहीं मिलेगा फायदा
हाल ही में 1 अप्रैल 2025 से लागू हुए नए टैक्स सिस्टम में 12 लाख तक की आय पर कोई टैक्स नहीं देना होगा. इसके साथ 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन भी मिलेगा. यानी जिनकी सैलरी 12.75 लाख रुपये सालाना है, उन्हें भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा. हालांकि ध्यान देने वाली बात ये है कि ये छूट वित्त वर्ष 2025-26 से लागू है. जबकि इस बार जो ITR भरा जाएगा, वो वित्त वर्ष 2024-25 के लिए है, इसलिए फिलहाल इस छूट का फायदा नहीं मिलेगा.
15 सितंबर के बाद भी भरा जा सकेगा रिटर्न, लेकिन लगेगा जुर्माना
अगर कोई टैक्सपेयर 15 सितंबर 2025 की बढ़ी हुई डेडलाइन तक भी रिटर्न दाखिल नहीं कर पाता है, तो वह 31 दिसंबर 2025 तक विलंबित रिटर्न भर सकता है. ऐसे मामलों में कुछ कटौतियों और छूटों का लाभ तो मिलेगा, लेकिन विलंब शुल्क देना पड़ेगा और किसी भी तरह के नुकसान को अगले साल कैरी फॉरवर्ड नहीं किया जा सकेगा.

1. CBDT ने ITR भरने की डेडलाइन 31 जुलाई से बढ़ाकर 15 सितंबर 2025 कर दी है।
2. यह फैसला ITR फॉर्म्स में बदलाव और तकनीकी अपडेट के कारण लिया गया है।
3. सैलरीड, कारोबारी और नॉन-ऑडिट टैक्सपेयर्स को इससे राहत मिलेगी।
4. न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख तक की छूट इस बार लागू नहीं होगी।
5. 15 सितंबर के बाद विलंबित ITR भरना संभव है, लेकिन जुर्माना लगेगा।