घर खरीदना अब और भी ज्यादा लोगों के लिए संभव हो गया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) में केंद्र सरकार ने तीन अहम शर्तों को हटा दिया है, जिससे लाखों नए लाभार्थी योजना के दायरे में आ सकेंगे। साथ ही, आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी गई है।
अब दोपहिया वाहन और नाव रखने वाले भी होंगे पात्र
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत पहले कुछ सख्त पात्रता शर्तें थीं, जिनमें वाहन स्वामित्व जैसी बातें भी शामिल थीं। पहले जिन व्यक्तियों के पास दोपहिया वाहन (जैसे स्कूटर या मोटरसाइकिल) या मछली पकड़ने वाली नाव होती थी, वे इस योजना के लिए पात्र नहीं माने जाते थे। अब इस शर्त को हटा दिया गया है, जिससे ऐसे लाखों परिवार जो सामान्य जीवन जीते हुए इन चीजों के मालिक हैं, अब योजना का लाभ उठा सकेंगे।
अब ₹15,000 तक इनकम वाले होंगे योग्य
इस योजना के अंतर्गत पहले यह शर्त थी कि आवेदक की मासिक आय ₹10,000 से कम होनी चाहिए। अब सरकार ने इसे संशोधित करते हुए ₹15,000 मासिक आय तक वालों को भी पात्र मान लिया है। यह फैसला निम्न आय वर्ग के परिवारों को राहत देने और योजना को ज्यादा समावेशी बनाने की दिशा में अहम कदम है।
अब 15 मई 2025 तक करें आवेदन
सरकार ने इस योजना के लिए आवेदन की अंतिम तिथि भी बढ़ा दी है। पहले 30 अप्रैल 2025 आखिरी दिन था, लेकिन अब 15 मई 2025 तक आवेदन किया जा सकता है। जिन लोगों ने अभी तक योजना का लाभ नहीं उठाया है, उनके पास सरकारी सहायता से अपना घर पाने का सुनहरा मौका है।

- PMAY (प्रधानमंत्री आवास योजना) शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में कमजोर वर्गों को आर्थिक सहयोग देकर घर बनाने या खरीदने में मदद करती है।
- आवेदन करने से पहले स्थानीय निकाय या नगर निगम से संबंधित जानकारी और दस्तावेज सुनिश्चित करें।
- जिनकी आय अब ₹15,000 प्रति माह या उससे कम है, वे योजना के दायरे में हैं।
- अब बाइक या नाव रखना योजना से बाहर करने का आधार नहीं है।