Tuesday, April 29, 2025
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने पेश किया रेल संशोधन विधेयक 2024, राज्यसभा से पारित

नेशनल ब्रेकिंग. रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोमवार को राज्यसभा में रेल संशोधन विधेयक 2024 पेश किया, जिसे सर्वसम्मति से पारित कर दिया गया। यह विधेयक रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन करने और रेलवे बोर्ड की शक्तियों को बढ़ाने के उद्देश्य से लाया गया है। इस विधेयक को पहले लोकसभा में पारित किया जा चुका है।

रेलवे के विकास में 11 साल में बड़ी प्रगति

रेल मंत्री ने राज्यसभा में जानकारी दी कि पिछले 11 वर्षों में भारतीय रेलवे ने 34,000 किलोमीटर नए ट्रैक बिछाए हैं, जो जर्मनी जैसे समृद्ध देश से भी ज्यादा है। उन्होंने बताया कि 45,000 किलोमीटर से अधिक ट्रैक का इलेक्ट्रिफिकेशन किया गया, जिससे डीजल ट्रैक्शन के मुकाबले 95 प्रतिशत प्रदूषण कम हुआ है।

यात्रियों की सुविधा में कई सुधार

रेल मंत्री ने यह भी बताया कि रेलवे के डिब्बों में 3 लाख 10 हजार नए टॉयलेट बनवाए गए हैं। इसके साथ ही, रेलवे ने पिछले 11 वर्षों में रोजगार के अवसर भी बढ़ाए हैं। यूपीए सरकार के दौरान 4 लाख 11 हजार लोगों को रोजगार मिला था, जबकि एनडीए सरकार के दौरान यह आंकड़ा बढ़कर 5 लाख 2 हजार हो गया है।

कन्फर्म टिकट के नियम में बदलाव

रेल मंत्री ने यह घोषणा भी की कि अब केवल कन्फर्म टिकट वाले यात्री ही रेलवे स्टेशन पर जा सकेंगे, ताकि प्लेटफॉर्म पर भीड़ न हो। महाकुंभ के दौरान 13,000 स्पेशल ट्रेन चलाने का प्लान था, लेकिन वास्तविकता में 17,000 गाड़ियां चलाई गईं।

रेलवे की सुरक्षा और ट्रेन संचालन में सुधार

रेल मंत्री ने रेलवे सुरक्षा और संचालन में किए गए सुधारों के बारे में भी बताया। उन्होंने कहा कि 2013-14 में जहां 365 दिन में 2548 रेल दुर्घटनाएं होती थीं, वही अब यह संख्या घटकर 91 प्रतिशत कम हो गई है। इसके अलावा, 10,000 लोकोमोटिव के लिए एंटी कोल्युजन सिस्टम ‘कवच’ का टेंडर भी दिया गया है।

रेलवे अधिनियम 1989 में संशोधन

रेल मंत्री ने इस विधेयक के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि इस कानून के बनने से राज्य सरकारों की शक्तियों में कोई कमी नहीं आएगी। इसके तहत भारतीय रेलवे बोर्ड अधिनियम 1905 को रेलवे अधिनियम 1989 में एकीकृत किया जाएगा, जिससे रेलवे संचालन और दक्षता में सुधार होगा।

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