हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में कई अहम विधेयक पारित किए गए, जिनका उद्देश्य राज्य में कानून व्यवस्था को मजबूत करना और नागरिकों के हितों की रक्षा करना है। इनमें हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक, ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, सार्वजनिक जुआ-सट्टा रोकथाम विधेयक और अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक शामिल हैं।
शव रखकर प्रदर्शन करने पर होगी जेल और जुर्माना
हरियाणा सरकार ने हरियाणा शव सम्मान निपटान विधेयक को मंजूरी दी है, जिसके तहत अब किसी भी विरोध प्रदर्शन के दौरान शव को सड़क पर रखना अपराध होगा। ऐसा करने पर 6 महीने से 3 साल तक की जेल और 1 लाख रुपये तक का जुर्माना लग सकता है। सरकार का कहना है कि यह कानून मृतकों को सम्मान देने और सड़कों पर यातायात अवरुद्ध करने से रोकने के लिए लाया गया है।
ट्रैवल एजेंटों के लिए सख्त नियम
हरियाणा में ट्रैवल एजेंसी चलाने के लिए अब पंजीकरण प्रमाण पत्र अनिवार्य होगा। हरियाणा ट्रैवल एजेंट पंजीकरण और विनियमन विधेयक, 2025 के अनुसार, बिना लाइसेंस काम करने वाले एजेंटों को 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। सरकार का कहना है कि यह कदम ट्रैवल इंडस्ट्री में धोखाधड़ी रोकने और ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए उठाया गया है।
जुआ और सट्टेबाजी पर सख्ती, खेलों में फिक्सिंग पर होगी कड़ी कार्रवाई
हरियाणा सार्वजनिक जुआ-सट्टा रोकथाम विधेयक, 2025 को भी विधानसभा में मंजूरी मिल गई है। इस कानून के तहत राज्य में मैच फिक्सिंग और सट्टेबाजी पर सख्त कार्रवाई होगी। पुलिस को इस कानून के तहत अतिरिक्त अधिकार दिए गए हैं ताकि ऑनलाइन और ऑफलाइन सट्टेबाजी पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके।
संविदा कर्मचारियों को नौकरी की सुरक्षा
हरियाणा सरकार ने संविदा कर्मचारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए हरियाणा अनुबंध कर्मचारी जॉब सिक्योरिटी विधेयक पारित किया है। इसके तहत, जो संविदा कर्मचारी 15 अगस्त 2024 तक 5 साल की पूर्णकालिक सेवा पूरी कर चुके हैं, उन्हें नौकरी की सुरक्षा दी जाएगी। इससे राज्य के हजारों अस्थायी कर्मचारियों को स्थायित्व और लाभ मिलेगा।

- हरियाणा विधानसभा में कई अहम विधेयकों को मंजूरी मिली, जिनमें शव निपटान, जुआ-सट्टा रोकथाम और संविदा कर्मचारियों की सुरक्षा से जुड़े कानून शामिल हैं.
- अब सड़क पर शव रखकर प्रदर्शन करना अपराध माना जाएगा, ऐसा करने पर 6 महीने से 3 साल की सजा और 1 लाख रुपये तक जुर्माना हो सकता है.
- ट्रैवल एजेंटों को वैध पंजीकरण लेना अनिवार्य होगा, बिना प्रमाण पत्र के कारोबार करने पर 7 साल तक की जेल और 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा.
- मैच फिक्सिंग और खेल सट्टेबाजी पर सख्त सजा का प्रावधान, नए कानून के तहत पुलिस को सट्टेबाजी रोकने के व्यापक अधिकार दिए गए हैं.
- संविदा कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी मिलेगी, 15 अगस्त 2024 तक पांच साल की सेवा पूरी करने वाले कर्मचारियों को स्थायी नियुक्ति का लाभ दिया जाएगा.