भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने हाल ही में एक अहम कदम उठाते हुए 10 साल से ऊपर के बच्चों को अपने बैंक अकाउंट और टर्म डिपॉजिट अकाउंट खोलने और उन्हें ऑपरेट करने की अनुमति दे दी है। अब तक बच्चों को अकाउंट खोलने के लिए अपने माता-पिता या कानूनी अभिभावकों का सहारा लेना पड़ता था, लेकिन इस नए नियम के तहत बच्चों को अपनी पसंद के अकाउंट को सीधे नियंत्रित करने का अधिकार मिलेगा।
बैंक तय करेंगे कुछ शर्तें और लिमिट
हालांकि, यह सुविधा बच्चों को दी जाएगी, बैंक अपनी रिस्क मैनेजमेंट पॉलिसी के अनुसार कुछ शर्तें तय कर सकते हैं। जैसे कि बैंक तय करेंगे कि बच्चों के द्वारा कितनी रकम जमा की जा सकती है या एक बार में कितनी रकम निकाली जा सकती है। इसके साथ ही, बच्चों को इंटरनेट बैंकिंग, ATM/डेबिट कार्ड, और चेकबुक जैसी सुविधाएं मिल सकती हैं, लेकिन यह सभी सुविधाएं बैंक की पॉलिसी और जोखिम के आधार पर होंगी।
अकाउंट के बदलाव जब बच्चा हो 18 साल का
जब बच्चा 18 साल का हो जाएगा, तो बैंक को नए साइन की आवश्यकता होगी और अगर पहले अभिभावक ने अकाउंट ऑपरेट किया है, तो बैलेंस की पुष्टि भी की जाएगी। इसके बाद, अकाउंट होल्डर को नए नियमों की जानकारी भी दी जाएगी।
अभी क्या हैं नियम
- बैंक अकाउंट पर अभिभावक का नियंत्रण:
वर्तमान में, बच्चों के बैंक अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट पर पेरेंट्स का नियंत्रण होता है, और बच्चे का नाम को-अकाउंट होल्डर के रूप में जोड़ा जाता है। - 18 साल होने पर ट्रांसफर:
जब बच्चा 18 साल का हो जाता है, तब उनके नाम पर पूरी तरह से बैंक अकाउंट या टर्म डिपॉजिट अकाउंट ट्रांसफर किया जा सकता है, और इसे पूरी तरह से ऑपरेट करने का अधिकार बच्चे को मिल जाता है। - स्पेशल अकाउंट स्कीम्स:
कुछ बैंक विशेष अकाउंट स्कीम्स प्रदान करते हैं जैसे कि SBI पहला कदम खाता और HDFC किड्स एडवांटेज अकाउंट, जिनमें 10 साल से ऊपर के बच्चे खुद से बैंक अकाउंट खोल सकते हैं और उसे ऑपरेट कर सकते हैं। - बच्चों के लिए ऑपरेशनल अकाउंट:
इन अकाउंट्स में बच्चे खुद से खाते का संचालन कर सकते हैं, जो पहले अभिभावक के नियंत्रण में होता था।
बच्चे अब खुद कर सकेंगे सेविंग्स और टर्म डिपॉजिट अकाउंट ऑपरेट, RBI ने दी अनुमति