भारत में नागरिकों के लिए आधार, पैन, राशन कार्ड और वोटर आईडी जैसे दस्तावेज अनिवार्य हैं। इनकी जरूरत कई सरकारी और गैर-सरकारी कार्यों में पड़ती है। अब चुनाव आयोग ने एक महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की अनुमति दे दी है।
वोट डालने के लिए आधार लिंकिंग होगी जरूरी
निर्वाचन आयोग के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत वोटर आईडी को आधार कार्ड से जोड़ने की प्रक्रिया शुरू की जाएगी। 18 मार्च को हुई अहम बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसके बाद अब मतदाताओं को अपना वोटर कार्ड आधार से लिंक कराना अनिवार्य होगा।
वोटर आईडी से आधार लिंक करने की प्रक्रिया
फिलहाल आयोग ने आधार को वोटर आईडी से लिंक करने की कोई विस्तृत प्रक्रिया जारी नहीं की है। हालांकि, जल्द ही इस बारे में दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। उम्मीद है कि इसे ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीकों से किया जा सकेगा।
पैन कार्ड की तरह आधार लिंकिंग होगी अनिवार्य
पैन कार्ड की तरह ही अब वोटर आईडी के लिए भी आधार लिंकिंग अनिवार्य की जा रही है। भारत में पैन कार्ड बैंकिंग और टैक्स संबंधी कार्यों के लिए जरूरी दस्तावेज है, जिसे आधार से लिंक न करने पर निष्क्रिय कर दिया जाता है। इसी तरह, चुनाव आयोग भी आधार से लिंक न होने वाले वोटर कार्ड को लेकर नियम जारी कर सकता है।
जल्द ही चुनाव आयोग इसकी प्रक्रिया और अंतिम तिथि की घोषणा करेगा। इसलिए मतदाताओं को सलाह दी जाती है कि वे समय पर अपना आधार वोटर आईडी से लिंक कराएं ताकि भविष्य में किसी असुविधा का सामना न करना पड़े।

- चुनाव आयोग ने वोटर आईडी से आधार लिंक करने की अनिवार्यता को मंजूरी दी।
- 18 मार्च को हुई बैठक में इसे लागू करने पर सहमति बनी, जल्द दिशा-निर्देश जारी होंगे।
- संविधान के अनुच्छेद 326 और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 23(4), 23(5) और 23(6) के तहत यह प्रक्रिया लागू होगी।
- वोटर आईडी आधार से लिंक करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प उपलब्ध होंगे।
- पैन कार्ड की तरह वोटर आईडी की आधार लिंकिंग भी अनिवार्य होगी, जिससे भविष्य में किसी असुविधा से बचा जा सके।