Monday, April 28, 2025
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दिल्ली EV Policy 2.0 पर ब्रेक: मौजूदा इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति को 3 महीने का एक्सटेंशन, नई पॉलिसी अब बाद में लागू होगी

दिल्ली की सड़कों पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सफर थोड़ा और लंबा खिंच गया है। EV Policy 2.0 को लागू करने से पहले, दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को 3 महीने के लिए बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह फैसला लिया गया।

परिवहन मंत्री पंकज सिंह ने स्पष्ट किया कि जब तक नई नीति लागू नहीं होती, तब तक वर्तमान नियम ही प्रभावी रहेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, “मौजूदा नीति के तहत किसी भी श्रेणी के ऑटो या वाहनों पर प्रतिबंध लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।”

यह निर्णय उन लोगों के लिए राहत लेकर आया है जो अभी EV पॉलिसी 2.0 की सख्ती को लेकर संशय में थे।

क्या है EV Policy 2.0 का ड्राफ्ट?

नई इलेक्ट्रिक व्हीकल नीति का मसौदा फिलहाल अंतिम समीक्षा के दौर में है। इसका मकसद दिल्ली में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को व्यापक रूप से अपनाना है। प्रस्ताव में दोपहिया, तिपहिया, ऑटो, मालवाहक, बसें और नगर निगम के वाहन शामिल हैं।

ड्राफ्ट में कई कड़े और भविष्य को ध्यान में रखते हुए फैसले लिए गए हैं:

  • 15 अगस्त 2025 से नए CNG ऑटो का पंजीकरण नहीं होगा।
  • 10 साल से अधिक पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना होगा, इसके लिए EV कन्वर्जन किट का इस्तेमाल किया जाएगा।
  • CNG आधारित मालवाहक तिपहिया वाहन भी अब रजिस्टर नहीं किए जाएंगे।

चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर बड़ा फोकस

दिल्ली सरकार का फोकस सिर्फ वाहनों को इलेक्ट्रिक करने पर नहीं, बल्कि चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर भी है। ड्राफ्ट के मुताबिक, शहर भर में चार्जिंग स्टेशन और बैटरी स्वैपिंग यूनिट्स की स्थापना की जाएगी। सरकार का लक्ष्य है कि 2030 तक सभी इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए 100% चार्जिंग सुविधा उपलब्ध कराई जा सके।

2026 से स्कूटर-बाइक के रजिस्ट्रेशन पर संभावित रोक

नई नीति में दोपहिया वाहनों पर भी सख्त रुख अपनाया गया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, अगस्त 2026 से गैर-इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहनों (जैसे पेट्रोल या CNG स्कूटर-बाइक) का रजिस्ट्रेशन बंद किया जा सकता है। यह कदम राजधानी में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के प्रयासों का हिस्सा माना जा रहा है।

तीसरी कार खरीदनी है? तो अब EV ही लेनी होगी

दिल्ली सरकार का अगला बड़ा कदम उन परिवारों की ओर है जो एक से ज्यादा कारें रखते हैं। ड्राफ्ट के अनुसार, दिल्ली में तीसरी कार के तौर पर केवल इलेक्ट्रिक वाहन ही रजिस्टर हो सकेगी। यानि अगर किसी के पास पहले से दो फ्यूल-बेस्ड कारें हैं, तो तीसरी कार EV ही खरीदनी होगी।

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  • दिल्ली सरकार ने मौजूदा इलेक्ट्रिक वाहन नीति को तीन महीने के लिए एक्सटेंड कर दिया है, जिससे नई EV Policy 2.0 को लागू करने में और समय मिलेगा।
  • इस विस्तार का फैसला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट मीटिंग में लिया गया।
  • नई नीति में 2030 तक 100% EV चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर लक्ष्य रखा गया है, साथ ही बैटरी स्वैपिंग सुविधा को भी मजबूत किया जाएगा।
  • ड्राफ्ट में बताया गया कि 15 अगस्त 2025 से CNG ऑटो रजिस्ट्रेशन बंद होगा और 10 साल पुराने CNG ऑटो को इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करना अनिवार्य होगा।
  • अगस्त 2026 से गैर-इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर के रजिस्ट्रेशन पर बैन और तीसरी निजी कार को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक बनाए जाने का प्रस्ताव शामिल है।
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