कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने अपने 7.5 करोड़ मेंबर्स को बड़ी राहत दी है। अब पीएफ निकासी की ऑटो सेटलमेंट लिमिट को बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। पहले यह सीमा सिर्फ एक लाख रुपये थी। इसके अलावा, क्लेम सेटलमेंट का समय भी घटाकर 10 दिन से तीन से चार दिन कर दिया गया है। यानी अब किसी आपात स्थिति में आपको तेजी से पैसे मिल सकेंगे।
शादी, पढ़ाई और घर खरीदने के लिए भी मिलेगा ऑटो क्लेम
अब तक ऑटो क्लेम की सुविधा सिर्फ बीमारी या अस्पताल खर्च के लिए ही थी, लेकिन EPFO ने इसे और विस्तारित कर दिया है। अब शादी, पढ़ाई और घर खरीदने के लिए भी ऑटो क्लेम का लाभ उठा सकते हैं। EPFO के अनुसार, क्लेम रिजेक्शन रेट में भी कमी आई है। पहले जहां 50 फीसदी क्लेम रिजेक्ट हो जाते थे, अब यह दर घटकर 30 फीसदी रह गई है।
बिना दस्तावेज निकाल सकेंगे पांच लाख रुपये
ऑटो सेटलमेंट ऑफ एडवांस क्लेम प्रोविडेंट फंड में एक ऑटोमेटेड सॉफ्टवेयर सिस्टम का उपयोग होता है। इसके तहत बिना मैन्युअल जांच के ही सेटलमेंट क्लेम किया जा सकता है। अगर आपकी केवाईसी (KYC) EPFO के साथ वेरीफाई है, तो तीन से पांच दिनों में पैसे सीधे आपके खाते में ट्रांसफर हो जाएंगे।
UPI और ATM से भी निकाल सकेंगे पीएफ का पैसा
EPFO मेंबर्स को एक और बड़ी सुविधा मिलने जा रही है। अब UPI या ATM के जरिए भी पीएफ खाते से पैसा निकाला जा सकेगा और बैलेंस की जानकारी भी ली जा सकेगी। इस सुविधा की लिमिट एक लाख रुपये तक होगी। संभावना है कि इसे मई के अंत या जून की शुरुआत में लागू कर दिया जाएगा।
ऑटो क्लेम कैसे करें?
- सबसे पहले EPFO की आधिकारिक वेबसाइट https://www.epfindia.gov.in पर जाएं।
- लॉग इन करने के लिए UAN नंबर और पासवर्ड दर्ज करें।
- अपने अकाउंट को वेरीफाई करें और “Proceed for Online Claim” पर क्लिक करें।
- एडवांस फॉर्म 19 को चुनें और सभी विवरण भरें।
- अपना अकाउंट नंबर वेरीफाई करके फॉर्म सबमिट करें।
प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ ही दिनों में पैसा सीधे आपके बैंक खाते में आ जाएगा।