रविवार, जून 15, 2025
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हरियाणा में गुरुकुल वाले गांवों में शराब ठेके पर रोक, कॉलेजों के पास दूरी घटाई, शराब के रेट भी बढ़ेंगे

हरियाणा सरकार ने नई आबकारी नीति के तहत ऐतिहासिक फैसला लेते हुए स्पष्ट किया है कि राज्य के उन गांवों में शराब के ठेके नहीं खोले जाएंगे, जहां गुरुकुल संचालित हो रहे हैं। शिक्षा के प्राचीन स्वरूप और नैतिक मूल्यों की रक्षा के लिए यह प्रावधान किया गया है, जिसे लंबे समय से आर्य समाज और विभिन्न सामाजिक संगठनों द्वारा मांग की जा रही थी।

कॉलेजों के पास अब 75 मीटर की दूरी पर खुल सकेंगे ठेके

शहरों में कॉलेज परिसरों के पास शराब ठेकों की दूरी अब घटाकर 75 मीटर कर दी गई है, जो पहले 150 मीटर थी। यह संशोधन शहरी क्षेत्रों में व्यावसायिक उपलब्धता को देखते हुए किया गया है। वहीं, ग्रामीण क्षेत्रों में दो किलोमीटर की परिधि में केवल एक ही शराब ठेका खोला जा सकेगा।

500 से कम आबादी वाले गांवों में नहीं मिलेगा ठेका

नई नीति के तहत आबादी के आधार पर ठेकों की अनुमति तय की गई है। 500 से कम जनसंख्या वाले गांवों में कोई शराब ठेका नहीं खुलेगा। 500 से 5,000 तक की आबादी वाले गांवों में एक ठेका, जबकि 5,000 से अधिक आबादी होने पर दूसरा ठेका खोलने की अनुमति दी जा सकती है। इसके लिए लाइसेंस शुल्क भी जनसंख्या के अनुसार तय किया गया है – ₹3 लाख से ₹7 लाख तक।

15% तक महंगी होगी अंग्रेजी शराब

नई आबकारी नीति में एक्साइज ड्यूटी और ठेकों की रिजर्व प्राइस में इजाफा किया गया है, जिससे अंग्रेजी शराब की कीमतों में औसतन 15% तक बढ़ोतरी की संभावना है। इससे उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है।

शराब बिक्री का समय, सुरक्षा नियम और जांच प्रक्रिया भी बदली

ग्रामीण क्षेत्रों में अप्रैल से अक्टूबर तक सुबह 8 से रात 11 बजे तक, जबकि नवंबर से मार्च तक सुबह 8 से रात 10 बजे तक शराब बेची जा सकेगी। वहीं शहरी क्षेत्रों में रात 12 बजे तक बिक्री की अनुमति दी गई है।
अब किसी भी लाइसेंसशुदा ठेके की जांच केवल DSP स्तर का अधिकारी ही कर सकेगा, वह भी एक्साइज अफसर के साथ। पूरी जांच प्रक्रिया की वीडियोग्राफी कर 7 दिनों में DETC कार्यालय को सौंपनी होगी।

सिक्योरिटी डिपॉजिट और लाइसेंस शुल्क भुगतान प्रक्रिया में राहत

ठेके की बोली जीतने पर अब 2% एडवांस सिक्योरिटी मनी जमा करानी होगी, जो पहले 3% थी। कुल सुरक्षा राशि को घटाकर 11% कर दिया गया है और बोलीदाता अब केवल 5% राशि जमा कर कोटा उठाना शुरू कर सकते हैं। शेष 91% लाइसेंस शुल्क मासिक किस्तों में देय होगा।

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