हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का फैसला किया है। सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी ने नियमों का मसौदा तैयार किया, जिसे CM को मंजूरी के लिए भेजा गया है। इन नए नियमों से आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा, जिससे उनकी नौकरी सुरक्षित होगी।
नेशनल ब्रेकिंग: हरियाणा सरकार ने प्रदेश के 1.20 लाख अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी देने का अहम फैसला लिया है। इस फैसले के तहत अस्थायी कर्मचारियों को स्थायित्व मिलेगा और उनकी नौकरियों पर अब खतरा नहीं रहेगा।
सीनियर IAS अधिकारियों की कमेटी ने तैयार किया नियमों का मसौदा
सरकार ने इस फैसले के लिए सीनियर IAS अधिकारियों की एक कमेटी गठित की थी, जिसकी अध्यक्षता मुख्यमंत्री के मुख्य प्रधान सचिव राजेश खुल्लर ने की। कमेटी ने कई बैठकों के बाद नए नियमों का मसौदा तैयार कर मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी को सौंपा, जिसके बाद यह फाइल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को मंजूरी के लिए भेजी गई है।
- 50 हजार रुपये तक मासिक वेतन पाने वाले कच्चे कर्मचारियों को नौकरी की गारंटी
- कर्मचारियों की सेवाएं 58 साल की उम्र तक सुनिश्चित
- पक्के कर्मचारियों के बराबर वेतन
- पार्ट-1 के लाभों के साथ कर्मचारियों को 31 दिसंबर, 2024 तक एक साल का विस्तार
- हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड में पंजीकृत न होने वाले कर्मियों पर लागू
आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
नई नियमावली के अनुसार, आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 के तहत कार्यरत अस्थायी कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी जाएगी। अब तक अधिनियम में इस पॉलिसी का उल्लेख नहीं था, जिसके कारण कई विभागों ने इन कर्मचारियों को स्थायित्व नहीं दिया था।
अस्थायी कर्मचारियों की डिटेल्स से मचा हड़कंप
हरियाणा सरकार ने सभी विभागों, बोर्डों और निगमों से अस्थायी कर्मचारियों की सटीक जानकारी मांगी थी। इस आदेश के बाद अस्थायी कर्मचारियों के बीच चिंता बढ़ गई, लेकिन सरकार जल्द ही इस मामले में सकारात्मक निर्णय ले सकती है।
विवरण | संख्या |
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कुल मंजूर पद | 4.5 लाख |
रेगुलर कर्मचारी | 2.7 लाख |
खाली पड़े पद | 1.8 लाख |
कच्चे कर्मचारी | 1.25 लाख |
HKRNL में रजिस्टर्ड | 1.05 लाख |
नए नियमों में सर्विस ब्रेक को भी किया गया कवर
यदि किसी कर्मचारी ने 3 साल तक किसी विभाग में काम किया है और उसे 240 दिन का वेतन मिला है, लेकिन चौथे साल में सर्विस ब्रेक के कारण उसे पूरा वेतन नहीं मिला, फिर भी पांचवें और छठे साल में 240 दिन का वेतन प्राप्त करने पर उसकी 5 साल की सेवा पूरी मानी जाएगी।
‘कांट्रेक्चुअल एंप्लॉयज‘ को भी मिली परिभाषा
नए नियमों में ‘कांट्रेक्चुअल एंप्लॉयज’ को भी परिभाषित किया गया है। इसके तहत वे कर्मचारी आते हैं जो पूर्णकालिक आधार पर एग्रीमेंट पर काम कर रहे हैं और आउटसोर्सिंग पॉलिसी पार्ट-1 या पार्ट-2 के तहत या हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड के माध्यम से सीधे संबंधित विभाग द्वारा तैनात हैं।