भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव और नया सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026 तक तय की है। जानें कैसे आवेदन करें।
देश में आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर कार्ड और पासपोर्ट की तरह ही एक महत्वपूर्ण दस्तावेज है बर्थ सर्टिफिकेट। यह दस्तावेज सरकारी योजनाओं का लाभ उठाने समेत कई जरूरी कामों में उपयोगी है। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति का बर्थ सर्टिफिकेट भी जरुरी है। केंद्र सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए एक नई डेडलाइन जारी की है। बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव के लिए अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026
भारत सरकार ने बर्थ सर्टिफिकेट में बदलाव और नये सर्टिफिकेट के लिए आवेदन की अंतिम तारीख 27 अप्रैल 2026 तय की है। इसका मतलब है कि अगर आपके बर्थ सर्टिफिकेट में कोई गलत जानकारी दर्ज है, तो उसे इस तारीख के बाद सुधारा नहीं जा सकेगा। इसके अलावा, जिन लोगों के पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, वे भी इस तारीख तक इसके लिए आवेदन कर सकते हैं।
नए नियमों के तहत अब 15 साल से अधिक उम्र वाले भी आवेदन कर सकते हैं
पहले बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन सिर्फ जन्म के 15 साल के अंदर किया जा सकता था, लेकिन अब यह अवधि बढ़ा दी गई है। अब 15 साल से ज्यादा उम्र वाले लोग भी बर्थ सर्टिफिकेट के लिए आवेदन कर सकते हैं। पहले सरकार ने इसके लिए 31 दिसंबर 2024 तक की डेडलाइन दी थी, लेकिन अब इसे बढ़ाकर 27 अप्रैल 2026 कर दिया गया है।
आवेदन कैसे करें?
अगर आपका बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना है, तो आप भारत सरकार की आधिकारिक वेबसाइट https://dc.crsorgi.gov.in/crs/ पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। वहीं, जिनका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना है या जिन्हें बदलाव करना है, उन्हें अपने नजदीकी नगर निगम या संबंधित कार्यालय में जाकर आवेदन करना होगा। आवेदन के साथ कुछ जरूरी दस्तावेज भी जमा करने होंगे, और उसके बाद एक वेरिफिकेशन प्रक्रिया के बाद बर्थ सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा।