Monday, April 28, 2025
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महिलाओं और धर्म को लेकर आपत्तिजनक बयान देने वाले तमिलनाडु के मंत्री पर FIR दर्ज करने का आदेश, मद्रास हाई कोर्ट का बड़ा फैसला

मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को बड़ा झटका देते हुए साफ कहा है कि अगर मंत्री पोनमुडी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं हुई, तो कोर्ट खुद संज्ञान लेकर कदम उठाएगा। अदालत ने 23 अप्रैल तक का समय दिया है। यह मामला मंत्री के एक कार्यक्रम में दिए गए बयान से जुड़ा है, जिसमें उन्होंने धार्मिक समुदाय और महिलाओं को लेकर बेहद आपत्तिजनक बातें कही थीं। ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जिसके बाद पूरे राज्य में बवाल मच गया।

मंत्री पोनमुडी के बयान से मचा बवाल, पार्टी सांसद ने भी जताई नाराज़गी

मंत्री के. पोनमुडी ने अपने भाषण में सेक्स वर्कर्स और धर्म को जोड़ते हुए जो बातें कहीं, उसने न सिर्फ विपक्ष को मौका दिया, बल्कि खुद उनकी पार्टी डीएमके की सांसद कनिमोझी ने भी खुलकर नाराज़गी जताई। कनिमोझी ने बयान को ‘अश्लील’ और ‘अस्वीकार्य’ बताते हुए कहा कि मंत्री को इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति से इस तरह की उम्मीद नहीं की जाती।

पार्टी ने लिया एक्शन, उप महासचिव पद से हटाए गए पोनमुडी

डीएमके पर भी दबाव बढ़ता जा रहा था। विवाद बढ़ता देख मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने खुद ऐलान किया कि पोनमुडी को पार्टी के उप महासचिव पद से हटा दिया गया है। हालांकि, इसे लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या सिर्फ पद से हटाने से ही मामला खत्म हो जाएगा?

बीजेपी ने साधा निशाना, गिरफ्तारी की मांग

बीजेपी ने इस मुद्दे पर डीएमके सरकार को जमकर घेरा। पार्टी प्रदेश अध्यक्ष के. अन्नामलाई ने कहा कि सिर्फ पद से हटाना काफी नहीं है, सरकार को कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। बीजेपी उपाध्यक्ष नारायणन तिरुपाठी ने कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाला मंत्री पद पर बने रहने लायक नहीं है। उन्होंने सीएम स्टालिन से सीधा सवाल किया—क्या आप उनकी गिरफ्तारी का आदेश देंगे?

पहले भी दे चुके हैं विवादित बयान

यह पहली बार नहीं है जब पोनमुडी का बयान विवादों में आया है। कुछ समय पहले उन्होंने हिंदी भाषियों को पानीपुरी बेचने वालों से जोड़ते हुए बयान दिया था, जिसे लेकर भी जमकर विरोध हुआ था। अब एक बार फिर से उनका नाम एक नए विवाद में आ गया है, जिससे पार्टी की छवि को भी नुकसान हुआ है।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक

  1. मद्रास हाईकोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को 23 अप्रैल तक FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।
  2. मंत्री के. पोनमुडी ने धार्मिक संदर्भ में सेक्स वर्कर्स पर आपत्तिजनक टिप्पणी की थी।
  3. बयान का वीडियो वायरल होने के बाद पार्टी सांसद कनिमोझी ने भी नाराज़गी जताई।
  4. मुख्यमंत्री स्टालिन ने पोनमुडी को उप महासचिव पद से हटाया।
  5. बीजेपी ने मंत्री की गिरफ्तारी की मांग की और सरकार पर निशाना साधा।
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