Monday, April 28, 2025
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आपके पास है PPF और SSY अकाउंट तो 31 मार्च 2025 तक मिनिमम डिपॉजिट जमा करें, नहीं तो बंद हो जाएगा खाता

PPF और SSY योजनाओं में निवेश करने के लिए 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम राशि जमा करें। PPF में 500 रुपए और SSY में 250 रुपए की मिनिमम राशि न जमा करने पर जुर्माना लगेगा। इन योजनाओं में टैक्स छूट का भी लाभ मिलता है, जो आपकी कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक कम कर सकता है।

नई दिल्ली. अगर आपने पब्लिक प्रोविडेंट फंड (PPF) या सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में इस वित्तीय वर्ष में अभी तक कोई निवेश नहीं किया है, तो 31 मार्च 2025 तक इनमें से किसी एक योजना में जरूरी मिनिमम डिपॉजिट जरूर कर लें। ऐसा न करने पर आपके अकाउंट इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं। इन योजनाओं में मिनिमम डिपॉजिट बनाए रखना जरूरी है ताकि आपका अकाउंट एक्टिव बना रहे। साथ ही, यदि आपने तय समय सीमा तक पैसा जमा नहीं किया तो आपको जुर्माना भी भरना पड़ सकता है।

PPF अकाउंट में कितना पैसा डालना है?

PPF में निवेश करने वाले लोगों के लिए एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 500 रुपए का निवेश करना आवश्यक है। अगर आप यह मिनिमम राशि समय पर नहीं जमा करते, तो आपका PPF अकाउंट बंद हो सकता है। ऐसे में आपके लिए इस खाते को फिर से एक्टिव करने के लिए 50 रुपए प्रति वर्ष का जुर्माना देना पड़ सकता है।

वर्तमान में PPF पर 7.1% ब्याज दर मिल रही है। यदि आपने इस साल अभी तक PPF में निवेश नहीं किया है, तो आप 31 मार्च 2025 तक 500 रुपए जमा कर अपने अकाउंट को बंद होने से बचा सकते हैं। याद रखें कि यह राशि पूरी वित्तीय वर्ष के दौरान कम से कम एक बार जमा करनी होगी, ताकि खाता एक्टिव रहे।

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में क्या करना है?

सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) में यदि आपका अकाउंट है, तो आपको हर साल कम से कम 250 रुपए जमा करने होते हैं। इस राशि को सालाना जमा न करने पर आपको जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इस योजना में 50 रुपए का जुर्माना हर साल लागू होता है, यदि आप निर्धारित राशि जमा नहीं करते हैं।

इस योजना में ब्याज दर 8.2% है, जो वर्तमान में एक आकर्षक रेट है। यदि आपने इस साल तक कोई निवेश नहीं किया है, तो 31 मार्च 2025 तक न्यूनतम राशि जमा करें। SSY खासतौर पर लड़कियों के लिए एक अच्छी बचत योजना है, जो उनके भविष्य के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है।

टैक्स छूट का फायदा उठाएं

PPF और SSY दोनों योजनाओं में निवेश करने पर आपको आयकर कानून के तहत टैक्स छूट का फायदा मिलता है। इन योजनाओं के तहत आप एक वित्तीय वर्ष में 1.5 लाख रुपए तक निवेश कर सकते हैं, जिस पर आपको टैक्स छूट मिलती है। इसे समझने के लिए, आपको अपनी कुल कर योग्य आय से 1.5 लाख रुपए तक कम करने का मौका मिलता है।

इन दोनों योजनाओं का लाभ उठाकर न केवल आप अपनी भविष्य की वित्तीय स्थिति मजबूत कर सकते हैं, बल्कि टैक्स बचाने का भी अच्छा मौका है।

ध्यान रखने योग्य बातें

  1. PPF और SSY अकाउंट के लिए मिनिमम डिपॉजिट बहुत जरूरी है। 31 मार्च 2025 तक इसे जमा करें।
  2. PPF में 500 रुपए और SSY में 250 रुपए की मिनिमम राशि जमा करनी होती है।
  3. दोनों योजनाओं में ब्याज दरें आकर्षक हैं और टैक्स छूट का भी फायदा मिलता है।
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