भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने बैंकिंग नियामनों के उल्लंघन पर कड़ा रुख अपनाते हुए तीन प्रमुख बैंकों—कोटक महिंद्रा बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक और पंजाब नेशनल बैंक (PNB) पर भारी भरकम जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई ग्राहक सेवा, केवाईसी नियमों और ऋण प्रणाली दिशानिर्देशों के उल्लंघन को लेकर की गई है।
कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख का जुर्माना
RBI ने बताया कि कोटक महिंद्रा बैंक ने लोन वितरण प्रक्रिया और ऋण प्रणाली से संबंधित दिशानिर्देशों का सही पालन नहीं किया। इसके चलते उस पर ₹61.4 लाख की मौद्रिक पेनाल्टी लगाई गई है। IDFC बैंक पर KYC नियमों की अनदेखी के कारण यह कार्रवाई की गई। बैंक ने कुछ ग्राहकों के डेटा वेरिफिकेशन में उचित सावधानी नहीं बरती, जो RBI की प्राथमिकता में शामिल है। जिस पर बैंक पर ₹38.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है।
इसी प्रकार पंजाब नेशनल बैंक पर ग्राहक सेवा से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन के चलते 29.6 लाख का जुर्माना लगाया गया है। RBI ने साफ किया कि यह कार्रवाई केवल नियमों के पालन में कमी के आधार पर है, न कि बैंक-कस्टमर लेनदेन की वैधता पर।
प्रवासी बैंकों और विदेशी शाखाओं पर RBI के नए निर्देश
भारतीय रिज़र्व बैंक ने विदेशी शाखाओं और प्रवासी बैंकों से जुड़े रुपए खातों पर नई गाइडलाइंस जारी की हैं। अब बैंक बिना RBI को सूचना दिए विदेशी शाखाओं के नाम पर ब्याज रहित रुपए खाते खोल या बंद कर सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान से जुड़े बैंकों के लिए विशेष मंजूरी आवश्यक होगी।
विदेशी मुद्रा लेन-देन पर सख्त नजर
RBI ने स्पष्ट किया कि प्रवासी बैंक के खाते से निकासी को विदेशी मुद्रा प्रेषण माना जाएगा, और इस पर केंद्रीय बैंक द्वारा सख्त निगरानी रखी जाएगी। बैंकों को निर्देशित किया गया है कि वे भारतीय रुपये पर सट्टा न लगाएं, और संदेहास्पद गतिविधि पाए जाने पर RBI को सूचित करें।

- भारतीय रिज़र्व बैंक (RBI) ने नियामकीय उल्लंघनों के चलते कोटक महिंद्रा बैंक पर ₹61.4 लाख, IDFC फर्स्ट बैंक पर ₹38.6 लाख और PNB पर ₹29.6 लाख का जुर्माना लगाया।
- कोटक बैंक ने लोन डिस्ट्रीब्यूशन गाइडलाइंस का उल्लंघन किया, जिससे बैंक की क्रेडिट प्रैक्टिस पर सवाल उठे।
- IDFC फर्स्ट बैंक पर KYC दिशानिर्देशों की अनदेखी और ग्राहक वेरिफिकेशन में चूक के चलते कार्रवाई की गई।
- पंजाब नेशनल बैंक पर ग्राहक सेवा से जुड़े निर्देशों के उल्लंघन की वजह से पेनाल्टी लगी।
- RBI ने प्रवासी बैंकों और विदेशी शाखाओं के खातों को लेकर भी नए निर्देश जारी किए, जिनमें विदेशी करेंसी लेनदेन पर कड़ी निगरानी शामिल है।