Monday, April 28, 2025
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वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला: रोक नहीं लगेगी, केंद्र से पूछा- क्या मुस्लिमों को हिंदू ट्रस्ट में शामिल करोगे?

बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में वक्फ संशोधन कानून को लेकर दो घंटे तक लंबी बहस चली। 100 से ज्यादा याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कानून पर तत्काल रोक लगाने से मना कर दिया, लेकिन केंद्र सरकार से कई तीखे सवाल जरूर पूछे। कोर्ट ने साफ किया कि मामले पर वह खुद फैसला करेगा। सुनवाई में देशभर में वक्फ कानून के खिलाफ हो रही हिंसा पर चिंता जताई गई।

हिंसा को दबाव का तरीका न बनाएं

कोर्ट ने यह भी कहा कि विरोध जताना अधिकार है, लेकिन अगर यह हिंसा में बदल जाए तो यह गलत संकेत देता है। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि सरकार हिंसा को किसी भी रूप में बढ़ावा नहीं देगी। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कोर्ट के फैसले पर हिंसा से असर डालने की कोशिश हो रही है।

हिंदू-मुस्लिम ट्रस्ट पर तीखा सवाल

बहस के दौरान वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने कहा कि अब वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिमों को भी शामिल करने की बात की जा रही है, जो संविधान के अनुच्छेद 26 के खिलाफ है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र से पलटकर पूछा- क्या आप मुसलमानों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में शामिल करने को तैयार हैं? कोर्ट ने हिंदुओं के दान कानून का हवाला देते हुए कहा कि उसमें बाहरी धर्म के लोग ट्रस्ट का हिस्सा नहीं हो सकते।

पुरानी वक्फ संपत्तियों की रजिस्ट्री पर विवाद

सिब्बल ने कहा कि 300 साल पुरानी वक्फ संपत्तियों के दस्तावेज लाना आसान नहीं है। अगर रजिस्ट्रेशन न हुआ तो मुतवल्ली को जेल हो सकती है। इस पर सरकार की ओर से SG मेहता ने जवाब दिया कि यह नियम 1995 से चला आ रहा है और वक्फ का रजिस्ट्रेशन हमेशा जरूरी रहा है। CJI ने सवाल किया कि 14वीं या 16वीं सदी की मस्जिदें जिनके पास सेल डीड नहीं हैं, उन्हें रजिस्टर कैसे करेंगे?

गैर-मुस्लिम सदस्य बनाना संविधान के खिलाफ?

वकीलों ने कहा कि पहले वक्फ बोर्ड में सिर्फ मुस्लिम होते थे। अब हिंदू सदस्य भी बनाए जा सकते हैं, जो धार्मिक आजादी के अधिकारों का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने तिरुपति मंदिर का उदाहरण देते हुए पूछा- क्या वहां कोई गैर-हिंदू सदस्य है? कोर्ट ने साफ किया कि धार्मिक संस्थाओं में सदस्यता को लेकर सरकार को स्पष्ट रुख अपनाना होगा।

अगली सुनवाई गुरुवार को

सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की अगली सुनवाई गुरुवार को दोपहर 2 बजे करेगा। कोर्ट ने सभी याचिकाओं पर केंद्र से लिखित जवाब मांगा है, खासकर उन बिंदुओं पर जो वक्फ बोर्ड की संरचना, संपत्ति रजिस्ट्रेशन और धार्मिक स्वतंत्रता से जुड़े हैं।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक

  1. सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संशोधन कानून पर फिलहाल रोक लगाने से इनकार किया।
  2. कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि क्या मुस्लिमों को हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में शामिल किया जा सकता है?
  3. वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और पुराने दस्तावेजों को लेकर विवाद खड़ा हुआ।
  4. सिब्बल ने कहा कि गैर-मुस्लिमों को वक्फ बोर्ड में शामिल करना अधिकारों का उल्लंघन है।
  5. सुप्रीम कोर्ट अब गुरुवार को दोपहर 2 बजे अगली सुनवाई करेगा।
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