नेशनल ब्रेकिंग. अगर आपकी आय पर अत्यधिक TDS कटौती हो रही है और आप हर साल टैक्स रिफंड के झंझट से बचना चाहते हैं, तो फॉर्म-13 आपके लिए एक बेहतरीन समाधान हो सकता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए यह फॉर्म जारी कर दिया है, जिससे टैक्सपेयर्स कम या शून्य टीडीएस कटौती का लाभ उठा सकते हैं। इसे भरने की अंतिम तारीख आज ही यानी 15 मार्च है।
क्या है फॉर्म-13 और यह कैसे मदद करेगा?
फॉर्म-13 आयकर अधिनियम, 1961 के तहत एक विशेष फॉर्म है, जिससे करदाता यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि उनकी आय पर अधिक TDS न काटा जाए। कंपनियां आमतौर पर निर्धारित दरों पर TDS काटती हैं, लेकिन कई मामलों में यह कटौती वास्तविक कर देनदारी से अधिक हो जाती है। ऐसे में टैक्सपेयर्स को रिफंड के लिए आवेदन करना पड़ता है, जिससे उनकी नकदी प्रवाह (cash flow) प्रभावित होती है।
किन लोगों को फॉर्म-13 भरना चाहिए?
- नौकरीपेशा व्यक्ति, जिनकी कुल कर देनदारी, काटे गए TDS से कम है।
- वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय पेंशन, ब्याज या किराए से आती है।
- व्यक्ति जो किराया, डिविडेंड या निवेश से कमाई करते हैं, और अनावश्यक TDS कटौती से बचना चाहते हैं।
- स्वतंत्र पेशेवर (Freelancers) और व्यवसायी, जिनकी आय पर अत्यधिक TDS कटौती हो रही है।
- निवेशकों (Investors) को, जो अपने निवेश से प्राप्त होने वाली आय पर अतिरिक्त TDS कटौती से बचना चाहते हैं।
फॉर्म-13 भरने की अंतिम तिथि
- वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की आखिरी तारीख 15 मार्च 2025 है।
- वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, इच्छुक करदाता जल्द आवेदन कर सकते हैं।
फॉर्म-13 भरने की प्रक्रिया
- जांचें कि आपकी आय फॉर्म-13 के अंतर्गत आती है या नहीं।
- इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के आधिकारिक पोर्टल (incometax.gov.in) पर लॉगिन करें।
- फॉर्म-13 को सही जानकारी के साथ भरें।
- सम्बंधित दस्तावेज़ अपलोड करें और आवेदन सबमिट करें।
- आयकर विभाग आवेदन की समीक्षा करेगा और प्रमाणपत्र जारी करेगा।
- प्रमाणपत्र संबंधित संस्थान (नियोक्ता या बैंक) को दें, ताकि वे सही दर पर TDS काटें।
कैसे मिलेगी अधिकतम टैक्स बचत?
TDS कटौती कम कराने के लिए यह जरूरी है कि आप अपनी वास्तविक टैक्स देनदारी का सही आकलन करें। वित्तीय योजनाओं में धारा 80C, 80D, 80E जैसी कर कटौती योजनाओं का लाभ उठाएं और निवेश से जुड़े Form 15G/15H का भी उपयोग करें।
फॉर्म-13 से टैक्सपेयर्स को बेहतर नकदी प्रवाह मिलेगा और अनावश्यक टैक्स रिफंड के लिए लंबी प्रक्रिया से बचने में मदद मिलेगी। समय रहते आवेदन करें और टैक्स सेविंग का लाभ उठाएं!

- TDS कटौती में राहत: सरकार ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए Form-13 जारी किया है, जिससे करदाता कम या शून्य TDS कटौती का लाभ ले सकते हैं।
- कौन भर सकता है? सैलरीधारी, सीनियर सिटीजन, किरायेदार, फ्रीलांसर, निवेशक और बिजनेस करने वाले लोग इसका लाभ उठा सकते हैं।
- आवेदन की प्रक्रिया: आयकर विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन कर Form-13 भरें और आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें।
- महत्वपूर्ण तिथि: वित्त वर्ष 2024-25 के लिए आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है।
- टैक्स बचत का लाभ: सही समय पर आवेदन करने से अतिरिक्त TDS कटौती से बचा जा सकता है और नकदी प्रवाह बेहतर बना रहता है।