Friday, May 2, 2025
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2 अप्रैल को वक्फ संशोधन बिल हो सकता है पेश, रिजिजू बोले- विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं

वक्फ संशोधन बिल को 2 अप्रैल को संसद में पेश किया जा सकता है। सरकार ने पहले लोकसभा में बिल पेश करने की योजना बनाई है। मौजूदा बजट सत्र 4 अप्रैल तक चलेगा।

रिजिजू का बयान- बिल पर विचार-विमर्श का लंबा दौर चला

संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि हम वक्फ संशोधन विधेयक पेश करने की तैयारी कर रहे हैं। बिल को लेकर संसद के बाहर व्यापक विचार-विमर्श हुआ है। हमें सदन में बहस और चर्चा में भी भाग लेना चाहिए।

रिजिजू ने बताया कि बिल पर बनी संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) ने अब तक की सबसे लंबी परामर्श प्रक्रिया का रिकॉर्ड बनाया है। सभी राजनीतिक दलों से अपील है कि लोगों को गुमराह न करें।

शाह ने दिया भरोसा- डरने की जरूरत नहीं

गृह मंत्री अमित शाह ने 29 मार्च को एक निजी चैनल से बातचीत में कहा था कि वक्फ संशोधन बिल को इसी सत्र में पेश किया जाएगा। शाह ने कहा कि इस बिल से किसी को डरने की जरूरत नहीं है।

विधेयक पर भ्रम फैलाने वालों पर बरसे रिजिजू

रिजिजू ने कहा कि कुछ लोग वक्फ संशोधन विधेयक को असंवैधानिक बता रहे हैं। लेकिन वक्फ नियम स्वतंत्रता से पहले से ही अस्तित्व में हैं। अगर वक्फ अधिनियम पहले से लागू है, तो इसे अवैध कैसे माना जा सकता है?

उन्होंने कहा कि भोले-भाले मुसलमानों को गुमराह किया जा रहा है कि सरकार उनकी संपत्तियों और अधिकारों को छीनने जा रही है।

काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज पढ़ने का आह्वान

रमजान के आखिरी जुमा (जुमातुल विदा) के दिन 28 मार्च को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने मुसलमानों से काली पट्टी बांधकर नमाज पढ़ने की अपील की थी। ईद के दिन देशभर में कई जगहों पर मुस्लिम समुदाय के लोगों ने काली पट्टी बांधकर नमाज अदा की।

वक्फ एक्ट का इतिहास- 1954 में हुआ था कानून का गठन

1954 में संसद ने वक्फ एक्ट 1954 के नाम से कानून बनाया। बंटवारे के बाद पाकिस्तान जाने वाले मुसलमानों की जमीन और संपत्तियों का मालिकाना हक वक्फ बोर्ड को सौंपा गया। बाद में, 1955 में कानून में बदलाव कर हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाने का प्रावधान किया गया।

वर्तमान में देश में 32 वक्फ बोर्ड हैं, जो वक्फ की संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन, देखरेख और प्रबंधन करते हैं। इनमें से कुछ राज्यों में शिया और सुन्नी मुस्लिमों के लिए अलग-अलग वक्फ बोर्ड हैं।

वक्फ बोर्ड की शक्तियां और जिम्मेदारियां

वक्फ बोर्ड का मुख्य काम वक्फ की संपत्तियों का प्रबंधन और उनकी आमदनी का हिसाब रखना है। इनके पास संपत्तियों को रजिस्टर करने, दूसरों के नाम पर ट्रांसफर करने और कानूनी नोटिस जारी करने का अधिकार है। किसी ट्रस्ट की तुलना में वक्फ बोर्ड को अधिक शक्तियां प्राप्त हैं।

खबर की बड़ी बातें

  1. बिल पेश करने की तारीख:
    सरकार 2 अप्रैल को संसद में वक्फ संशोधन बिल पेश करने की योजना बना रही है।
  2. गृह मंत्री अमित शाह का बयान:
    अमित शाह ने कहा कि वक्फ बिल से डरने की जरूरत नहीं है और इसे मौजूदा सत्र में ही पेश किया जाएगा।
  3. रिजिजू का दावा:
    रिजिजू ने कहा कि बिल पर सबसे लंबी परामर्श प्रक्रिया रही है और सभी राजनीतिक दलों से समर्थन की अपील की गई है।
  4. विपक्ष का विरोध:
    ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड (AIMPLB) ने काली पट्टी बांधकर ईद की नमाज अदा करने का आह्वान किया।
  5. वक्फ बोर्ड का इतिहास:
    1954 में संसद ने वक्फ एक्ट बनाया था, जो वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और देखरेख के लिए कानूनी प्रावधान प्रदान करता है।
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