Monday, April 28, 2025
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एडवांस टैक्स भरने में न करें लापरवाही, 15 मार्च तक नहीं चुकाया तो लगेगा जुर्माना

नेशनल ब्रेकिंग. अगर आपकी टैक्स देनदारी ₹10,000 या उससे अधिक है, तो आपको 15 मार्च 2025 तक एडवांस टैक्स की अंतिम किस्त भरनी होगी। आयकर अधिनियम, 1961 के तहत यह टैक्स सिस्टम सरकार को उसी वित्तीय वर्ष में टैक्स प्राप्त करने की अनुमति देता है, जिसमें आय होती है।

किन्हें एडवांस टैक्स भरना होगा?

  • वेतनभोगी कर्मचारियों को तब भरना होता है, जब उनकी आय वेतन के अलावा किराया, पूंजीगत लाभ, ब्याज या अन्य स्रोतों से हो।
  • स्वरोजगार और बिजनेस करने वाले लोगों को एडवांस टैक्स भरना अनिवार्य है।
  • 60 वर्ष से अधिक के वरिष्ठ नागरिक, जिनकी आय व्यवसाय या पेशे से नहीं है, उन्हें एडवांस टैक्स से छूट दी गई है।
  • जिन वेतनभोगी कर्मचारियों की पूरी टैक्स देनदारी टीडीएस (TDS) के जरिए कट जाती है, उन्हें एडवांस टैक्स नहीं भरना पड़ता।

एडवांस टैक्स भुगतान की समयसीमा और किस्तों का बंटवारा

एडवांस टैक्स का भुगतान चार चरणों में किया जाता है, जिससे करदाताओं को टैक्स चुकाने में सुविधा मिलती है।

✅ 15 जून – कुल टैक्स देनदारी का 15%
✅ 15 सितंबर – कुल टैक्स देनदारी का 45% (पहली किस्त सहित)
✅ 15 दिसंबर – कुल टैक्स देनदारी का 75% (पहली और दूसरी किस्त सहित)
✅ 15 मार्च – कुल टैक्स देनदारी का 100%

एडवांस टैक्स भरने की प्रक्रिया

  • ई-भुगतान (Online Payment) अनिवार्य है कॉरपोरेट टैक्सपेयर्स और उन करदाताओं के लिए जिनके खातों का धारा 44AB के तहत ऑडिट होता है।
  • अन्य करदाता भी ऑनलाइन भुगतान कर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया आसान और तेज हो जाती है।

एडवांस टैक्स न भरने पर जुर्माना और ब्याज दरें

अगर कोई करदाता समय पर एडवांस टैक्स का भुगतान नहीं करता, तो उसे आयकर अधिनियम की धारा 234B और 234C के तहत जुर्माना देना होगा।

  • धारा 234C: समय पर टैक्स न भरने पर बकाया राशि पर 1% प्रति माह ब्याज लगाया जाएगा।
  • धारा 234B: अगर कुल टैक्स देनदारी का 90% तक भुगतान 15 मार्च तक नहीं किया जाता, तो पूरी टैक्स देनदारी चुकाने तक 1% मासिक ब्याज लगेगा।
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  • Advance Tax भुगतान की अंतिम तिथि 15 मार्च 2025 है, जिससे करदाताओं को ब्याज और जुर्माने से बचने के लिए समय पर भुगतान करना जरूरी है।
  • वेतनभोगी व्यक्तियों, व्यवसायियों और स्वरोजगार से जुड़े करदाताओं को एडवांस टैक्स भरना होता है, बशर्ते उनकी टैक्स देनदारी ₹10,000 से अधिक हो।
  • एडवांस टैक्स का भुगतान चार किस्तों में किया जाता है—15 जून, 15 सितंबर, 15 दिसंबर और 15 मार्च। 15 मार्च को 100% टैक्स भुगतान अनिवार्य है।
  • देरी से भुगतान करने पर धारा 234B और 234C के तहत 1% मासिक ब्याज और अन्य दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है।
  • करदाता ई-पेमेंट या बैंक चालान के माध्यम से ऑनलाइन एडवांस टैक्स भर सकते हैं, जिससे प्रक्रिया तेज और आसान होती है।
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