Monday, April 28, 2025
spot_img
Homeटॉप न्यूजभारत में बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करने पर होगी 5 साल की...

भारत में बिना वैध पासपोर्ट प्रवेश करने पर होगी 5 साल की जेल, लोकसभा में इमिग्रेशन बिल पेश

भारत में विदेशी नागरिकों की एंट्री और इमिग्रेशन प्रक्रिया को सख्त करने के लिए केंद्र सरकार ने मंगलवार को लोकसभा में इमिग्रेशन और विदेशी विधेयक-2025 पेश किया। इस बिल के तहत बिना वैध पासपोर्ट और वीजा भारत में प्रवेश करने वालों को 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है।

बिल में राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता दी गई है और सरकार को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी भी विदेशी नागरिक को भारत में प्रवेश करने से रोक सके, अगर उससे सुरक्षा को खतरा महसूस होता है। विपक्ष ने इस बिल का विरोध किया और इसे मानवाधिकारों के खिलाफ बताया।

नियम तोड़ने पर सख्त सजा का प्रावधान

सरकार ने इस बिल में कई सख्त प्रावधान किए हैं, जिनमें शामिल हैं: बिना वैध पासपोर्ट भारत में प्रवेश करने पर 5 साल तक की जेल और 5 लाख रुपए का जुर्माना।

  • नकली पासपोर्ट या फर्जी वीजा इस्तेमाल करने पर 7 साल तक की जेल और 1 से 10 लाख रुपए तक का जुर्माना।
  • वीजा खत्म होने के बाद भी भारत में रुकने पर 3 साल तक की कैद और 3 लाख रुपए का दंड।

सरकार का कहना है कि यह कानून देश की राष्ट्रीय सुरक्षा, प्रभुता और सीमाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखकर बनाया गया है।

बिना अनुमति विदेशी नागरिकों को रखने पर सजा

इस नए कानून के तहत भारत में कोई भी शिक्षण संस्थान, अस्पताल या मकान मालिक किसी विदेशी नागरिक को अपने यहां रखने से पहले सरकार को इसकी सूचना देगा।

  • विदेशी नागरिकों को भारत में दाखिला लेने से पहले रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। नाम बदलने, स्थान बदलने और प्रतिबंधित इलाकों में जाने पर विशेष अनुमति की आवश्यकता होगी।

विदेशियों के आने-जाने पर सरकार रखेगी सख्त नजर

भारत सरकार अब विदेशी नागरिकों की आवाजाही पर कड़ी निगरानी रखेगी। सभी विदेशी नागरिकों को भारत में आने पर अराइवल पर रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।

केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार, 1 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 के बीच 98.40 लाख से ज्यादा विदेशी नागरिक भारत आए। भारत अभी फिजिकल और ई-वीजा दोनों जारी करता है, और जापान, दक्षिण कोरिया, यूएई के नागरिकों को वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा दी जाती है।

विपक्ष ने किया विरोध

इस बिल का विपक्षी दलों ने कड़ा विरोध किया। तृणमूल कांग्रेस सांसद सौगत रॉय ने कहा कि यह बिल बाहर से आने वाली प्रतिभाओं को रोकने का एक तरीका हो सकता है।

कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इसे असंवैधानिक बताते हुए कहा कि सरकार इसे अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल कर सकती है।

हालांकि, गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए कहा, “यह बिल किसी को रोकने के लिए नहीं, बल्कि यह सुनिश्चित करने के लिए लाया गया है कि जो भी भारत आए, वह देश के कानूनों का पालन करे।”

क्या बदलेगा इस कानून से?

  • भारत में अवैध रूप से प्रवेश करने वालों पर सख्ती बढ़ेगी।
  • विदेशी नागरिकों की गतिविधियों पर सरकार की कड़ी निगरानी रहेगी।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए संदिग्ध विदेशी नागरिकों को भारत में घुसने से रोका जा सकेगा।

इस बिल के पारित होने के बाद भारत में अवैध रूप से प्रवेश, जाली दस्तावेजों का इस्तेमाल और वीजा उल्लंघन जैसे अपराधों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। अब देखना होगा कि यह कानून कब तक लागू होता है और इसका भारत की सुरक्षा नीति पर कितना प्रभाव पड़ता है।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  1. लोकसभा में इमिग्रेशन बिल 2025 पेश: केंद्र सरकार ने विदेशी नागरिकों की आवाजाही को नियंत्रित करने और राष्ट्रीय सुरक्षा मजबूत करने के लिए यह विधेयक प्रस्तुत किया।
  2. बिना पासपोर्ट प्रवेश पर कड़ी सजा: यदि कोई विदेशी बिना वैध पासपोर्ट और वीजा के भारत में प्रवेश करता है, तो उसे 5 साल तक की जेल और भारी जुर्माना हो सकता है।
  3. वीजा नियमों के उल्लंघन पर कड़े प्रावधान: जाली वीजा या पासपोर्ट के उपयोग पर 7 साल की सजा और 10 लाख तक का जुर्माना लगाया जा सकता है।
  4. विदेशी नागरिकों के लिए नई अनिवार्य प्रक्रियाएं: अराइवल पर पंजीकरण, प्रतिबंधित इलाकों में घूमने की पाबंदी और संस्थानों को विदेशी छात्रों की जानकारी साझा करनी होगी।
  5. विपक्ष ने किया विरोध: कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस ने बिल का विरोध करते हुए इसे असंवैधानिक करार दिया, जबकि सरकार ने इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक बताया।
अन्य खबरें