जयपुर में अपराधों पर लगाम कसने के लिए पुलिस कमिश्नरेट ने 5 अप्रैल 2025 से शहरभर में पांच नए सख्त नियम लागू करने का फैसला लिया है। ये नियम होटल, क्लब, मॉडिफाइड गाड़ियां, सीसीटीवी कैमरे, पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री और सिम कार्ड वितरण जैसी गतिविधियों पर सीधे असर डालेंगे। आदेश का उल्लंघन करने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।
होटल, क्लब और फार्म हाउस के लिए नए दिशा-निर्देश
पुलिस के निर्देशानुसार अब होटल, रेस्टोरेंट, क्लब, मॉल, पब, डिस्कोथेक, फार्म हाउस और गेस्ट हाउस में रात 12 बजे के बाद शराब परोसने की अनुमति नहीं होगी। साथ ही हुक्का और प्रतिबंधित नशीले पदार्थों के सेवन पर भी पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। ध्वनि विस्तारक यंत्रों जैसे डीजे और साउंड सिस्टम का उपयोग रात 10 बजे के बाद नहीं किया जा सकेगा। यह कदम युवाओं में नशे और अपराध की प्रवृत्तियों को रोकने के लिए उठाया गया है।
मॉडिफाइड गाड़ियों पर कसी जाएगी नकेल
सड़क पर दौड़ती अवैध रूप से मॉडिफाइड गाड़ियों को अब पुलिस नहीं छोड़ेगी। प्रेशर हॉर्न, हाई इंटेंसिटी लाइट्स, मॉडिफाइड साइलेंसर जैसे बिना मान्यता प्राप्त बदलावों पर सख्त कार्रवाई होगी। ऐसे वाहन जब्त किए जाएंगे और उनके मालिकों पर जुर्माना लगाया जाएगा।
सीसीटीवी निगरानी अब अनिवार्य
सभी होटल, क्लब, मॉल और सार्वजनिक स्थानों में सीसीटीवी कैमरे लगाना अनिवार्य किया गया है। इन कैमरों की रिकॉर्डिंग को न्यूनतम 30 दिनों तक सुरक्षित रखना होगा और आवश्यकता पड़ने पर पुलिस को तुरंत उपलब्ध कराना होगा।
पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री पर नया प्रोटोकॉल
अब कोई भी पुरानी गाड़ी खरीदने या बेचने से पहले संबंधित व्यक्ति की पहचान की पूरी जांच अनिवार्य होगी। फर्जी दस्तावेजों पर गाड़ी बेचने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही, हर ट्रांजेक्शन का स्पष्ट रिकॉर्ड रखना होगा ताकि चोरी की गाड़ियों की खरीद-बिक्री रोकी जा सके।
सिम कार्ड की बिक्री पर सख्त निगरानी
फर्जी आईडी के जरिए सिम कार्ड बेचने वालों को अब बख्शा नहीं जाएगा। टेलीकॉम कंपनियों और विक्रेताओं को यह सुनिश्चित करना होगा कि सिम लेने वाले की पहचान की पूरी जांच की जाए। इस प्रक्रिया में लापरवाही बरतने पर कानून के तहत सख्त कदम उठाए जाएंगे।
आदेश का उल्लंघन करने पर तुरंत होगी कार्रवाई
अतिरिक्त पुलिस कमिश्नर (कानून-व्यवस्था) डॉ. रामेश्वर सिंह ने स्पष्ट किया है कि इन नियमों का उल्लंघन करने पर भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 5 अप्रैल से 4 जून 2025 तक प्रभावी रहेंगे या जब तक इन्हें निरस्त नहीं किया जाता। होटल, वाहन मालिकों, क्लब संचालकों और दुकानदारों को सख्ती से इन दिशा-निर्देशों का पालन करना होगा।

- जयपुर पुलिस कमिश्नरेट ने 5 अप्रैल से शहर में 5 नए सख्त नियम लागू किए हैं, जो 4 जून तक प्रभावी रहेंगे।
- होटल, क्लब, फार्म हाउस और बार में रात 12 बजे के बाद शराब परोसने पर रोक और हुक्का व प्रतिबंधित पदार्थों पर पूर्ण प्रतिबंध लगाया गया है।
- बिना मान्यता प्राप्त मॉडिफिकेशन वाली गाड़ियों पर कार्रवाई होगी और अवैध साइलेंसर, प्रेशर हॉर्न आदि पर सख्ती की जाएगी।
- सीसीटीवी कैमरे सभी सार्वजनिक स्थानों पर अनिवार्य होंगे, जिनकी रिकॉर्डिंग कम से कम 30 दिनों तक रखनी होगी।
- सिम कार्ड और पुरानी गाड़ियों की बिक्री के लिए वेरिफिकेशन अनिवार्य होगा, फर्जी दस्तावेजों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी।