नेशनल ब्रेकिंग: राजस्थान सरकार कोचिंग संस्थानों में विद्यार्थियों की आत्महत्या के बढ़ते मामलों को रोकने के लिए सख्त कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में ‘राजस्थान कोचिंग सेंटर्स (कंट्रोल एंड रेगुलेशन) बिल 2025’ को मंजूरी दी गई। माना जा रहा है कि इस विधानसभा सत्र में ही यह बिल पास किया जाएगा।
कोचिंग संस्थानों की होगी सख्त निगरानी
डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा और संसदीय कार्य मंत्री जोगाराम पटेल ने प्रेस वार्ता में इस बिल के प्रावधानों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राजस्थान कोचिंग इंस्टिट्यूट कंट्रोल एंड रेगुलेशन अथॉरिटी का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष शिक्षा विभाग के सचिव होंगे। कोचिंग संस्थानों की निगरानी के लिए एक राज्य स्तरीय पोर्टल और काउंसलिंग के लिए हेल्पलाइन भी बनाई जाएगी।
50 से ज्यादा विद्यार्थियों वाले कोचिंग सेंटर्स का पंजीकरण अनिवार्य
नए कानून के तहत 50 से अधिक विद्यार्थियों वाले हर कोचिंग सेंटर का पंजीकरण अनिवार्य होगा। नियमों के उल्लंघन पर भारी जुर्माने का प्रावधान भी रखा गया है। इससे कोचिंग संस्थानों में पारदर्शिता और अनुशासन आएगा।
नई कौशल नीति को मिली मंजूरी
इंडस्ट्री की जरूरतों के अनुसार स्किल डेवलपमेंट: कैबिनेट ने राज्य की नई कौशल नीति को मंजूरी दे दी है। इस नीति के तहत युवाओं को इंडस्ट्री की मांग के अनुसार स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग दी जाएगी, जिससे उन्हें रोजगार के बेहतर अवसर मिल सकें।
आधुनिक कौशल विकास केंद्रों की होगी स्थापना: प्रदेश की सभी आईटीआई को आधुनिक कौशल विकास केंद्रों के रूप में विकसित किया जाएगा। संभाग मुख्यालयों में मॉडल करियर सेंटर स्थापित किए जाएंगे, जहां युवाओं को करियर काउंसलिंग, इंटर्नशिप और रोजगार के अवसरों की जानकारी मिलेगी।
दिव्यांगजनों के लिए समान अवसर नीति
इंफ्रास्ट्रक्चर होगा दिव्यांगजनों के लिए अनुकूल: कैबिनेट ने ‘दिव्यांगजन समान अवसर नीति 2024’ को मंजूरी दी है। इस नीति के तहत सरकारी दफ्तरों में विशेष योग्यजन की एंट्री को बाधा मुक्त बनाने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा।
दिव्यांग कर्मचारियों को मिलेगा विशेष लाभ: सरकारी कार्यालयों में दिव्यांग कर्मचारियों के लिए विशेष सुविधाएं विकसित की जाएंगी। उन्हें रोटेशनल ट्रांसफर से मुक्त रखा जाएगा और उनके तबादले न्यूनतम किए जाएंगे।
सरकारी कर्मचारियों को ग्रेच्युटी का लाभ
ग्रेच्युटी की सीमा बढ़ी: राज्य सरकार ने केंद्र सरकार की तर्ज पर 1 जनवरी 2024 से बढ़ी हुई ग्रेच्युटी का लाभ देने का निर्णय लिया है। रिटायरमेंट और डेथ ग्रेच्युटी की अधिकतम सीमा 20 लाख से बढ़ाकर 25 लाख रुपए कर दी गई है।
सोलर प्लांट्स के लिए भूमि आवंटन: राजस्थान सरकार ने राज्य में सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भूमि आवंटन को मंजूरी दी है। जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर और उदयपुर जिलों में सोलर प्लांट्स के लिए हजारों हेक्टेयर भूमि विभिन्न कंपनियों को सौंपी गई है।
मुख्य प्रोजेक्ट्स की जानकारी
- जैसलमेर: 400 मेगावाट सोलर प्रोजेक्ट के लिए 77.46 हेक्टेयर भूमि
- जोधपुर: 158.23 हेक्टेयर भूमि सोलर प्रोजेक्ट के लिए
- बीकानेर: 339 मेगावाट सोलर प्लांट के लिए 181.40 हेक्टेयर भूमि
- उदयपुर: 765 केवी सबस्टेशन के लिए 73.98 हेक्टेयर भूमि