जयपुर के मानसरोवर थाना क्षेत्र में चार साल पहले हुए सनसनीखेज हत्याकांड में अदालत ने कड़ा फैसला सुनाया है। एडिशनल कोर्ट-4 ने आरएएस अफसर युगांतर शर्मा की बहन विद्या शर्मा की हत्या के दोषी पड़ोसी युवक कृष्णकांत शर्मा को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही अदालत ने आरोपी पर 60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। जज रविकांत जिंदल ने यह आदेश सुनाया।
गवाहों के बयान और जांच में खुलासा
अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक मुकेश कुमार गुर्जर ने गवाहों के बयान अदालत में पेश किए। मामले के अनुसार, मृतका के भाई और तत्कालीन एसडीएम युगांतर शर्मा ने शिप्रा पथ थाने में 11 जनवरी 2021 को अपनी बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट में कहा गया था कि उन्हें बहन के पड़ोसी राजेश जैन ने सूचना दी थी।
सूचना मिलने पर युगांतर शर्मा जब घटनास्थल पर पहुंचे तो उन्होंने अपनी बहन को पहली मंजिल पर रेलिंग से बंधा हुआ पाया। उसके मुंह और हाथ भी बंधे हुए थे। किसी ने गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी थी।
हत्या के पीछे कुत्ते को लेकर विवाद
पुलिस जांच में पता चला कि आरोपी कृष्णकांत शर्मा का मृतका विद्या शर्मा के साथ अक्सर कुत्ते को लेकर झगड़ा होता था। घटना वाले दिन सुबह भी उन दोनों के बीच विवाद हुआ था। झगड़े के बाद आरोपी ने विद्या शर्मा को मारने की साजिश रची।
अभियुक्त ने छत से मृतका के घर में घुसकर उसे बंधक बना लिया और गला घोंटकर हत्या कर दी। इसके बाद आरोपी महिला के गहने और नकदी लेकर फरार हो गया। पुलिस ने मौके से सबूत जुटाए और एफएसएल जांच के लिए भेजे।