मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर हुसैन राणा को दिल्ली के पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। आज उसकी 18 दिन की कस्टडी खत्म हो रही थी, इसलिए NIA ने कोर्ट से 12 दिन की और रिमांड मांगी। बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। माना जा रहा है कि जल्दी ही इस पर आदेश आ सकता है।
ऑपरेशन राणा के तहत भारत लाया गया था
तहव्वुर राणा को अमेरिका से बेहद गुप्त मिशन ‘ऑपरेशन राणा’ के जरिए भारत लाया गया था। 10 अप्रैल को एक स्पेशल फ्लाइट से उसे दिल्ली लाया गया और उसी रात पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट ने उसे 18 दिन की हिरासत में भेजा था। तभी से NIA उसकी गहन पूछताछ कर रही है, जिसमें कई अहम सुराग मिलने की उम्मीद जताई जा रही है।
राणा ने पूछताछ में सहयोग नहीं किया
सूत्रों के मुताबिक तहव्वुर राणा पूछताछ के दौरान बार-बार टालमटोल कर रहा है। 23 अप्रैल को मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने भी दिल्ली में NIA दफ्तर पहुंचकर उससे करीब 8 घंटे तक सवाल-जवाब किए थे। लेकिन राणा ने खुलकर कोई जानकारी नहीं दी। अधिकारियों को शक है कि वह जानबूझकर तथ्यों को छुपा रहा है।
परिवार से बात करने की मांग कोर्ट ने ठुकराई
राणा के वकील ने कोर्ट से गुजारिश की थी कि उसे परिवार से बात करने की इजाजत दी जाए, क्योंकि उसका परिवार उसकी सेहत को लेकर चिंतित है। मगर NIA ने तर्क दिया कि अगर उसे बात करने की अनुमति मिली तो वह संवेदनशील जानकारी लीक कर सकता है। कोर्ट ने यह बात मानते हुए उसकी अर्जी खारिज कर दी।
तहव्वुर राणा का पाकिस्तानी कनेक्शन
64 साल का तहव्वुर राणा पाकिस्तान में पैदा हुआ और वहां सेना में डॉक्टर की नौकरी करता था। फिर वह 1997 में कनाडा चला गया और इमिग्रेशन सर्विसेज का बिजनेस शुरू किया। बाद में अमेरिका में शिकागो समेत कई जगह ऑफिस खोले। वह कई देशों की यात्राएं कर चुका है और करीब सात भाषाएं बोलने में माहिर है। सबसे अहम बात यह है कि राणा 26/11 हमले के मास्टरमाइंड डेविड हेडली का बचपन का दोस्त है और उसी के जरिए वह आतंकी साजिश में फंसा था।

- तहव्वुर राणा की 18 दिन की हिरासत पूरी होने के बाद कोर्ट में पेशी हुई, फैसला जल्द आने वाला है।
- NIA ने उसकी 12 दिन की और रिमांड मांगी है ताकि पूछताछ जारी रखी जा सके।
- ऑपरेशन राणा के तहत उसे गुप्त तरीके से अमेरिका से भारत लाया गया था।
- पूछताछ के दौरान राणा ने सवालों के जवाब देने में टालमटोल की और सहयोग नहीं किया।
- पटियाला हाउस कोर्ट ने उसके परिवार से बात करने की अर्जी खारिज कर दी है।