अमेरिका में विदेशी नागरिकों के लिए कड़ा नियम लागू कर दिया गया है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सरकार ने होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के जरिए एक नया आदेश जारी किया है, जिसके तहत यदि कोई विदेशी नागरिक अमेरिका में 30 दिनों से ज्यादा ठहरता है, तो उसे फेडरल गवर्नमेंट के तहत खुद को पंजीकृत कराना अनिवार्य होगा। ऐसा न करने पर यह एक कानूनी अपराध माना जाएगा, जिसकी सजा जुर्माने से लेकर जेल और डिपोर्टेशन तक हो सकती है।
जुर्माना, जेल और निष्कासन—तीनों के लिए रहें तैयार
होमलैंड सिक्योरिटी विभाग ने साफ किया है कि अगर किसी विदेशी को निष्कासन का अंतिम आदेश मिल गया है और वह समय रहते अमेरिका नहीं छोड़ता, तो उसे प्रति दिन के हिसाब से 998 डॉलर का जुर्माना भरना होगा। वहीं, स्वेच्छा से निर्वासन में विफल रहने पर 1000 से 5000 डॉलर तक का फाइन या जेल भी भुगतनी पड़ सकती है। यह आदेश ट्रंप प्रशासन के इमिग्रेशन नियमों की सख्ती को दर्शाता है, जो लंबे समय से अवैध प्रवासियों पर शिकंजा कसते आ रहे हैं।
H-1B और स्टूडेंट वीजा वालों के लिए क्या बदलेगा?
नया कानून फिलहाल उन लोगों पर सीधे तौर पर लागू नहीं होगा जो अमेरिका में H-1B वीजा या स्टूडेंट परमिट के तहत रह रहे हैं। हालांकि, यदि कोई व्यक्ति नौकरी खोने के बाद तय समय सीमा के भीतर देश नहीं छोड़ता, तो उस पर भी कार्रवाई संभव है। इसलिए अब इन वीजा धारकों को अपने कागज़ात समय से अपडेट और वैध बनाए रखना होगा।
स्व-निर्वासन को बताया सुरक्षित और फायदेमंद विकल्प
होमलैंड सिक्योरिटी ने अपने आधिकारिक बयान में यह भी बताया कि स्वेच्छा से निर्वासन करना भविष्य में कानूनी आव्रजन के रास्ते खोल सकता है। इसके तहत व्यक्ति अमेरिका में अर्जित धन को अपने पास रख सकता है और उसे सब्सिडी वाली फ्लाइट से वापसी का भी विकल्प मिलेगा। विभाग ने यह भी कहा कि स्व-निर्वासन आपकी शर्तों पर और सम्मानजनक तरीके से देश छोड़ने का अवसर देता है।
सख्त इमिग्रेशन नीति की एक और कड़ी
डोनाल्ड ट्रंप की अगुवाई में अमेरिकी सरकार लगातार इमिग्रेशन पॉलिसी को लेकर सख्त रुख अपनाती रही है। यह नया नियम उसी दिशा में एक और बड़ा कदम माना जा रहा है, जिससे अमेरिका में अवैध रूप से रह रहे नागरिकों की निगरानी और नियंत्रण को बढ़ावा मिलेगा।

- ट्रंप सरकार ने अमेरिका में 30 दिन से अधिक समय तक रहने वाले विदेशी नागरिकों के लिए अनिवार्य पंजीकरण का आदेश लागू किया।
- रजिस्ट्रेशन न करने पर $1000 से $5000 तक का जुर्माना या जेल की सजा हो सकती है, साथ ही डिपोर्ट भी किया जा सकता है।
- यह नियम अवैध रूप से रह रहे नागरिकों पर लागू होगा, H-1B या स्टूडेंट वीज़ा पर आए लोगों को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित नहीं करेगा।
- स्व-निर्वासन न करने पर प्रति दिन $998 का अतिरिक्त जुर्माना लगेगा, जो अंतिम निष्कासन आदेश के बाद लागू होगा।
- होमलैंड सिक्योरिटी विभाग के अनुसार, स्वेच्छा से देश छोड़ने पर भविष्य में कानूनी इमिग्रेशन और सब्सिडी फ्लाइट का अवसर मिलेगा।