देशभर में आज यानी मंगलवार से वक्फ संशोधन कानून लागू कर दिया गया है। गृहमंत्रालय ने इसकी आधिकारिक जानकारी साझा की है। यह कानून संसद के दोनों सदनों से पास हो चुका है—2 अप्रैल को लोकसभा और 3 अप्रैल को राज्यसभा ने इसे मंजूरी दी थी। इसके बाद 5 अप्रैल को राष्ट्रपति की मंजूरी के साथ यह विधेयक कानून बन गया।
मुर्शिदाबाद में कानून के विरोध में हिंसक प्रदर्शन
वक्फ कानून के खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध देखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा तनाव पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में देखने को मिला। मंगलवार शाम को यहां विरोध प्रदर्शन अचानक हिंसक हो गया। प्रदर्शनकारियों ने कई वाहनों में आग लगा दी, जिनमें पुलिस की गाड़ियां भी शामिल हैं।
पुलिस के मुताबिक, प्रदर्शन कर रहे लोगों को रोकने की कोशिश की गई, लेकिन वे और आक्रोशित हो गए। भीड़ ने पत्थरबाज़ी शुरू कर दी, जिसके जवाब में पुलिस को आंसू गैस और लाठीचार्ज का सहारा लेना पड़ा। इस झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल हो गए हैं। फिलहाल इलाके में भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है।
मुस्लिम संगठनों का विरोध तेज, देशभर में प्रदर्शन की तैयारी
वक्फ संशोधन कानून के खिलाफ ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी मोर्चा खोल दिया है। बोर्ड ने घोषणा की है कि वह 11 अप्रैल से देशभर में विरोध प्रदर्शन करेगा। इसके अलावा, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी जा रही है। अब तक 12 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की जा चुकी हैं।
क्या है वक्फ संशोधन कानून और क्यों हो रहा है विरोध?
वक्फ संशोधन कानून में वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन और नियंत्रण को लेकर कई अहम बदलाव किए गए हैं। हालांकि सरकार का कहना है कि इस कानून का उद्देश्य पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ाना है, लेकिन विरोध करने वालों का आरोप है कि इससे धार्मिक संपत्तियों के अधिकारों का हनन हो सकता है।
कई संगठनों का मानना है कि बिना समुदाय की राय लिए यह कानून पारित किया गया, जिससे उनमें नाराजगी है।
स्थिति नियंत्रण में, लेकिन तनाव बरकरार
फिलहाल, मुर्शिदाबाद समेत कुछ अन्य इलाकों में पुलिस सतर्क है और शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने और शांति बनाए रखने की अपील की है। वहीं, आने वाले दिनों में विरोध और तेज होने की संभावना जताई जा रही है।

- वक्फ संशोधन बिल 2 अप्रैल को लोकसभा से पारित हुआ।
- 3 अप्रैल को इसे राज्यसभा से भी मंजूरी मिली।
- राष्ट्रपति ने 5 अप्रैल को इसे मंजूरी दी।
- 8 अप्रैल से यह संशोधित कानून पूरे देश में लागू हो गया।
- इससे वक्फ संपत्तियों की सुरक्षा और प्रबंधन को लेकर सख्त प्रावधान किए गए हैं।