1 अक्टूबर 1998 को जोधपुर के कांकाणी गांव में फिल्म ‘हम साथ-साथ हैं’ की शूटिंग चल रही थी। उसी दौरान काले हिरण के शिकार का आरोप लगा। इस केस में बॉलीवुड एक्टर सलमान खान समेत सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और स्थानीय नेता दुष्यंत सिंह आरोपी बनाए गए।
सलमान को हुई सजा, बाकी कलाकार हुए थे बरी
5 अप्रैल 2018 को ट्रायल कोर्ट ने सलमान खान को दोषी करार दिया और 5 साल की सजा सुनाते हुए जेल भेज दिया था। वहीं सैफ अली खान, तब्बू, नीलम, सोनाली बेंद्रे और दुष्यंत सिंह को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया गया था।
अब राजस्थान सरकार ने दी हाईकोर्ट में चुनौती
राज्य सरकार ने शुक्रवार को राजस्थान हाईकोर्ट में इन चारों कलाकारों को बरी करने के फैसले के खिलाफ लीव-टू-अपील दाखिल की। इस पर सुनवाई जस्टिस मनोज कुमार गर्ग की बेंच में हुई, जिसमें सभी मामलों को एक साथ जोड़कर 28 जुलाई को सुनवाई तय की गई है।
हाईकोर्ट में लंबित हैं कई केस, सुप्रीम कोर्ट में भी अपीलें
काले हिरण शिकार से जुड़े कुल चार केस अलग-अलग तारीखों में दर्ज हुए थे — कांकाणी गांव केस, घोड़ा फार्म हाउस केस, भवाद गांव केस और आर्म्स एक्ट केस। इनमें से कई मामलों में सलमान खान को हाईकोर्ट से राहत मिल चुकी है, लेकिन राज्य सरकार ने इन सभी राहतों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील कर रखी है।
28 जुलाई की सुनवाई में हो सकता है बड़ा फैसला
28 जुलाई को जब हाईकोर्ट में सुनवाई होगी, तब सिर्फ बरी किए गए कलाकारों का मामला ही नहीं, बल्कि सलमान खान से जुड़े ट्रांसफर किए गए केस भी सुने जाएंगे। इस सुनवाई में यह तय हो सकता है कि बरी हुए आरोपियों के खिलाफ दोबारा ट्रायल चलेगा या नहीं।

बातें:
- 1998 में फिल्म की शूटिंग के दौरान जोधपुर के कांकाणी गांव में हुआ था काले हिरण का शिकार
- सलमान खान को सजा मिली, बाकी कलाकार कोर्ट से बरी हो गए थे
- राजस्थान सरकार ने हाईकोर्ट में दी बरी करने के फैसले को चुनौती
- सभी मामलों की सुनवाई अब एक साथ 28 जुलाई को होगी
- हाईकोर्ट में केस लंबित, सुप्रीम कोर्ट में भी राज्य सरकार की अपीलें पेंडिंग