भाजपा के पूर्व सांसद और भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को यौन शोषण मामले में बड़ी राहत मिली है। पटियाला हाउस कोर्ट ने उस पॉक्सो केस को खत्म कर दिया है, जो एक नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर दर्ज किया गया था। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में क्लोजर रिपोर्ट दाखिल की थी, जिसमें कहा गया था कि मामले में कोई ठोस सबूत नहीं मिले हैं। अब कोर्ट ने इस रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया है, जिससे बृजभूषण शरण सिंह को इस केस से पूरी तरह से राहत मिल गई है।
कोर्ट के फैसले से बृजभूषण को मिली बड़ी राहत
दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी देते हुए पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस को खत्म कर दिया है। ये केस उस समय दर्ज किया गया था जब महिला पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए थे। इनमें से एक शिकायतकर्ता नाबालिग थी, जिस वजह से पॉक्सो एक्ट लगाया गया था।
दिल्ली पुलिस की रिपोर्ट में क्या था?
दिल्ली पुलिस ने जांच के बाद कोर्ट में जो क्लोजर रिपोर्ट सौंपी, उसमें कहा गया कि नाबालिग लड़की की शिकायत में कोई दम नहीं है और जांच में ऐसा कोई पुख्ता सबूत सामने नहीं आया जो बृजभूषण के खिलाफ केस को आगे बढ़ा सके। इसी रिपोर्ट के आधार पर कोर्ट ने केस खत्म करने की अनुमति दे दी।
बेटे प्रतीक भूषण की प्रतिक्रिया
बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और भाजपा विधायक प्रतीक भूषण सिंह ने कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X (पहले ट्विटर) पर लिखा, “हमने एक झूठे और मनगढ़ंत मामले में न्यायिक विजय प्राप्त की है। प्रत्येक तथ्यहीन आरोप अब न्याय के कठघरे में धराशायी हो रहा है।”
राजनीतिक असर भी देखा जा रहा है?
इस फैसले के बाद बृजभूषण शरण सिंह को सिर्फ कानूनी ही नहीं, बल्कि राजनीतिक स्तर पर भी राहत मिलती दिख रही है। विपक्ष लंबे समय से इस मामले को लेकर भाजपा पर हमलावर था। अब कोर्ट के इस फैसले से भाजपा को थोड़ी राहत मिल सकती है। हालांकि बाकी महिला पहलवानों की शिकायतों पर सुनवाई अभी जारी है।
POCSO केस खत्म होने के क्या मायने हैं?
पॉक्सो एक्ट के तहत अगर कोई दोषी साबित हो जाए, तो उसे कड़ी सजा हो सकती है। ऐसे में बृजभूषण के खिलाफ यह मामला बहुत गंभीर था। अब कोर्ट के इस फैसले के बाद उन्हें एक बड़ा क्लीनचिट मिल गया है, जिससे उनके राजनीतिक भविष्य पर मंडरा रहे कई सवाल कुछ हद तक हट गए हैं।

- पटियाला हाउस कोर्ट ने दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट को मंजूरी दी।
- बृजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज केस खत्म किया गया।
- नाबालिग महिला पहलवान की शिकायत पर केस दर्ज हुआ था।
- दिल्ली पुलिस को मामले में कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला।
- बेटे प्रतीक भूषण सिंह ने फैसले को ‘सत्य की जीत’ बताया।