सोमवार, जून 16, 2025
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हाईकोर्ट के आदेश के बाद मंत्री विजय शाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज, कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिया था विवादित बयान

मध्यप्रदेश के वन मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर के मानपुर थाना में  एफआईआर दर्ज की गई है। यह एफआईआर बुधवार रात करीब 11 बजे दर्ज की गई। ये कार्रवाई मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के सख्त निर्देश के बाद हुई, जिसमें मंत्री शाह के विवादित और सांप्रदायिक बयान पर आपत्ति जताई गई थी।

मंत्री विजय शाह ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में कर्नल सोफिया कुरैशी को “आतंकवादियों की बहन” कहकर संबोधित किया था। यह वीडियो वायरल होने के बाद मामला गरमा गया। हाईकोर्ट ने इस बयान को गंभीर मानते हुए स्वत: संज्ञान लिया और डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया।

BNS की धाराओं के तहत केस, कोर्ट ने माना अपराध

जबलपुर हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच—जस्टिस अतुल श्रीधरन और जस्टिस अनुराधा शुक्ला ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मंत्री विजय शाह का बयान भारत की संप्रभुता और सामाजिक एकता के खिलाफ है। अदालत ने यह भी कहा कि प्रथम दृष्टया यह मामला भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152, 192, 196(1)(B), और 197(1)(C) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।

अदालत ने कहा कि बयान धार्मिक आधार पर वैमनस्य फैलाने वाला है। बयान में कर्नल सोफिया कुरैशी का उल्लेख कर उन्हें आतंकवाद से जोड़ना गंभीर अपमानजनक माना गया।

हाईकोर्ट का स्पष्ट आदेश: नहीं मानी बात तो अवमानना की कार्रवाई तय

कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी जोड़ा कि यदि एफआईआर दर्ज नहीं की गई तो यह आदेश की अवमानना मानी जाएगी और डीजीपी पर अवमानना की कार्यवाही की जाएगी। कोर्ट ने यह सुनिश्चित करने को कहा कि कार्रवाई 15 मई 2025 को अगली सुनवाई से पहले पूरी हो।

माफी मांगनी पड़ी, मंत्री ने कहा – “शर्मिंदा हूं”

मंत्री विजय शाह ने यह बयान महू के रायकुंडा गांव में एक कार्यक्रम के दौरान दिया था। मामला बढ़ने और कोर्ट की सख्ती के बाद बुधवार देर शाम विजय शाह को माफी मांगनी पड़ी। उन्होंने एक वीडियो संदेश जारी कर कहा, “मेरी मंशा सेना और सोफिया बहन के काम को सम्मान देने की थी, लेकिन कुछ शब्द भावनाओं में बहकर निकल गए। मैं पूरे समाज से माफी मांगता हूं।”

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  • मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने मंत्री विजय शाह के विवादित बयान पर स्वतः संज्ञान लेते हुए डीजीपी को एफआईआर दर्ज करने के निर्देश दिए।
  • शाह ने आर्मी अफसर कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर विवादास्पद टिप्पणी की थी, जिसमें उन्हें आतंकवादियों की बहन कहा गया।
  • हाईकोर्ट की बेंच ने पाया कि बयान भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 152, 196(1)(B), और 197(1)(C) के तहत अपराध की श्रेणी में आता है।
  • बुधवार रात करीब 11 बजे मानपुर थाना, इंदौर में एफआईआर दर्ज की गई।
  • मामले ने तूल पकड़ने पर विजय शाह को वीडियो जारी कर सार्वजनिक माफी मांगनी पड़ी। मामला अब 15 मई 2025 को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है।
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