हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों की अनियंत्रित और मनमानी गतिविधियों पर सख्ती दिखाते हुए छात्रों और उनके अभिभावकों को राहत पहुंचाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। लंबे समय से अभिभावकों की शिकायतें राज्य सरकार के पास पहुंच रही थीं, जिनमें बताया गया कि कैसे स्कूल मनमाने तरीके से महंगी किताबें, यूनिफॉर्म, पानी की बोतलें और स्टेशनरी सामान थोप रहे हैं। अब सरकार ने साफ कर दिया है कि यह सब अब नहीं चलेगा।
राज्य सरकार ने निजी स्कूलों पर कसी लगाम
स्कूल शिक्षा निदेशालय ने राज्य के सभी जिला शिक्षा अधिकारी (DEO) और मौलिक शिक्षा अधिकारी (DEEO) को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले स्कूलों पर तत्काल कार्रवाई की जाए। इसके साथ ही एक विस्तृत एडवाइजरी भी जारी की गई है जिसमें स्पष्ट किया गया है कि स्कूल अब अभिभावकों को निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें लेने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। किताबें केवल NCERT या CBSE द्वारा अनुमोदित ही होंगी।

शिकायतों का असर: सरकार हुई सख्त
हरियाणा के विभिन्न जिलों से लगातार शिकायतें मिल रही थीं कि निजी स्कूल छात्रों के बस्ते का बोझ अनावश्यक रूप से बढ़ा रहे हैं, माता-पिता पर आर्थिक दबाव बना रहे हैं, और बार-बार यूनिफॉर्म बदलने जैसे फैसलों से परेशानी में डाल रहे हैं। कई अभिभावकों ने सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराजगी जताई थी। सरकार ने इन सबको गंभीरता से लेते हुए स्कूल शिक्षा निदेशालय के माध्यम से यह सख्त कदम उठाया है।

सख्त दिशानिर्देश जारी
एडवाइजरी में स्पष्ट किया गया है कि स्कूल:
- छात्रों को महंगी और अप्रासंगिक किताबें खरीदने के लिए मजबूर न करें।
- पुरानी या एनईपी 2020 के अनुकूल न होने वाली पुस्तकों को न सुझाएं।
- बार-बार यूनिफॉर्म में बदलाव न करें और विशेष लोगो वाली यूनिफॉर्म को अनिवार्य न बनाएं।
- स्कूल में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था होनी चाहिए, बच्चों को पानी की बोतल लाने के लिए मजबूर न किया जाए।
बस्ते के वजन पर विशेष ध्यान
सरकार ने बस्ते के वजन को लेकर भी दिशानिर्देश जारी किए हैं। छात्रों की कक्षा के अनुसार अधिकतम बस्ते के वजन की सीमा तय की गई है:
कक्षा | अधिकतम बस्ते का वजन |
---|---|
1-2 | 1.5 किलोग्राम |
3-5 | 2-3 किलोग्राम |
6-7 | 4 किलोग्राम |
8-9 | 4.5 किलोग्राम |
10वीं | 5 किलोग्राम |
नियम तोड़ने वालों पर होगी सख्त कार्रवाई
निदेशालय ने आदेश दिया है कि जो भी स्कूल इन निर्देशों का पालन नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही सभी शिक्षा अधिकारियों को कहा गया है कि वे इन नियमों के पालन की रिपोर्ट समय-समय पर भेजें।

- सरकार ने चेताया: हरियाणा सरकार ने निजी स्कूलों को मनमानी से रोकने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए और नियमों का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की चेतावनी दी।
- बस्ते का वजन सीमित: प्रत्येक कक्षा के अनुसार स्कूल बैग के वजन की सीमा तय कर दी गई है, जिससे छात्रों पर शारीरिक बोझ न बढ़े।
- किताबों में पारदर्शिता: स्कूल अब केवल NCERT या CBSE द्वारा स्वीकृत पुस्तकें ही छात्रों से खरीदवा सकते हैं, निजी प्रकाशकों की महंगी किताबें नहीं।
- यूनिफॉर्म और बोतल की बाध्यता खत्म: बार-बार यूनिफॉर्म बदलना और बच्चों को पानी की बोतल लाने के लिए मजबूर करना अब प्रतिबंधित होगा।
- नियम उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई: सभी DEO और DEEO को निर्देशित किया गया है कि वे नियम तोड़ने वाले स्कूलों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई करें और रिपोर्ट भेजें।