Monday, April 28, 2025
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नागपुर हिंसा के आरोपियों के खिलाफ ‘बुलडोजर एक्शन’ पर HC की रोक, 15 अप्रैल को अगली सुनवाई

बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने एक अहम फैसले में फहीम खान और यूसुफ शेख सहित याचिकाकर्ताओं की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगा दी है। अदालत ने बिना सुनवाई संपत्तियों को तोड़ने की कार्रवाई पर गंभीर चिंता जताई है।

फहीम खान की संपत्ति पहले ही बिना किसी पूर्व सूचना के ध्वस्त कर दी गई थी, और यह विध्वंस अदालत के आदेश से ठीक पहले हुआ। कोर्ट ने सरकार और नगर पालिका अधिकारियों को जवाब दाखिल करने के निर्देश दिए हैं। अब इस मामले की अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी। इस फैसले के बाद नागपुर में हलचल तेज हो गई है और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठने लगे हैं।

एनएमसी पर अवैध विध्वंस का आरोप, पीड़ित परिवार ने उठाई आवाज

यूसुफ शेख के भाई अयाज खान ने नागपुर नगर निगम (NMC) पर उनके घर को अवैध रूप से तोड़ने का आरोप लगाया है। अयाज का दावा है कि उनके पास सभी वैध दस्तावेज हैं और नगर निगम ने बदले की भावना से यह कार्रवाई की है।

उन्होंने कहा, “हमारा दंगों से कोई लेना-देना नहीं है। मैं संपत्ति का कानूनी मालिक हूं, जो 1970 से हमारे पास है। फिर भी, हमारी संपत्ति को बिना किसी नोटिस के ढहा दिया गया।”

छुट्टी का बहाना बनाकर अधिकारियों ने नहीं लिए दस्तावेज

अयाज खान का कहना है कि जब वे अपने दस्तावेज लेकर NMC पहुंचे, तो अधिकारियों ने उन्हें छुट्टी का बहाना देकर लौटा दिया। इसके बाद बिना उनकी बात सुने ही विध्वंस की कार्रवाई कर दी गई।

हाई कोर्ट ने इस अव्यवस्थित और एकतरफा कार्रवाई को लेकर NMC को फटकार लगाई और विध्वंस पर तुरंत रोक लगा दी। इस फैसले के बाद स्थानीय लोगों में भी प्रशासन के खिलाफ आक्रोश बढ़ गया है। पीड़ित परिवार ने अब न्याय की उम्मीद जताई है।

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  1. बॉम्बे हाई कोर्ट की नागपुर बेंच ने फहीम खान और यूसुफ शेख की संपत्तियों के विध्वंस पर रोक लगाई।
  2. अदालत ने बिना सुनवाई संपत्ति तोड़ने को लेकर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
  3. फहीम खान की संपत्ति विध्वंस का आदेश से ठीक पहले ध्वस्त कर दी गई थी।
  4. यूसुफ शेख के परिवार ने NMC पर बदले की भावना से कार्रवाई करने का आरोप लगाया।
  5. अगली सुनवाई 15 अप्रैल को होगी, स्थानीय लोगों में प्रशासन के खिलाफ आक्रोश।
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