शनिवार, मई 2, 2026
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जीएसटी कट का नोटिफिकेशन जारी: 22 सितंबर से AC, Bikes, साबुन से लेकर कार-टीवी तक होंगी सस्ती

केंद्र सरकार ने बुधवार को जीएसटी दरों में बदलाव का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है. यह बदलाव 22 सितंबर से लागू होंगे. वित्त मंत्रालय ने जीएसटी काउंसिल की 3 सितंबर को हुई 56वीं बैठक में लिए गए फैसलों को लागू करते हुए यह अधिसूचना जारी की. नई दरों के लागू होने के बाद अब कई जरूरी सामान से लेकर लग्जरी उत्पाद तक सस्ते हो जाएंगे. सरकार और कंपनियों ने मिलकर इन बदलावों को लागू करने की तैयारी शुरू कर दी है ताकि आम जनता को इसका सीधा फायदा मिल सके.

नोटिफिकेशन का असर

वित्त मंत्रालय के मुताबिक, यह नोटिफिकेशन 28 जून 2017 की अधिसूचना को बदल देगा. इसमें 12% और 28% की दर को खत्म कर 5% और 18% की दर लागू की जाएगी. इस बदलाव का सीधा फायदा ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने बड़ा कदम उठाया है. अब हर राज्य भी अलग-अलग नोटिफिकेशन जारी कर नई दरों को लागू करेगा. इस कदम से न सिर्फ टैक्स स्ट्रक्चर आसान होगा बल्कि आम लोगों को राहत भी मिलेगी.

कंपनियों की तैयारी

केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBIC) उद्योग जगत और हितधारकों के साथ मिलकर बदलावों को आसान बनाने में जुटा है. सरकार ने नई कीमतों के लेबलिंग से जुड़े नोटिफिकेशन भी जारी किए हैं. कंपनियां अब अपनी ERP सिस्टम, प्राइस स्ट्रेटेजी और सप्लाई चेन को नए टैक्स पैमाने के अनुसार संरेखित कर रही हैं. टैक्स विशेषज्ञों का कहना है कि यह बदलाव उद्योग जगत के लिए जरूरी है ताकि उपभोक्ताओं तक सही लाभ समय पर पहुंच सके और मार्केट में स्थिरता बनी रहे.

आम जरूरत की चीजें हुईं सस्ती

जीएसटी दरों में कटौती का सबसे बड़ा असर आम जरूरत की चीजों पर पड़ा है. 28% स्लैब में शामिल ज्यादातर प्रोडक्ट्स को अब 18% में ला दिया गया है. वहीं 12% टैक्स वाले सामानों को 5% कैटेगरी में रखा गया है. टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू जैसे रोजमर्रा की वस्तुएं सस्ती हो जाएंगी. इसके अलावा टीवी, एसी, बाइक और कार जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स और ऑटोमोबाइल्स की कीमतों में भी कमी आएगी. कुछ फूड आइटम्स पर भी टैक्स घटाया गया है, जिससे लोगों के बजट पर सीधा असर होगा.

काउंसिल का फैसला

जीएसटी काउंसिल की 56वीं बैठक में यह बड़ा फैसला लिया गया था. बैठक में यह तय हुआ कि दो मुख्य दरें 5% और 18% रखी जाएंगी. वहीं सिन और लग्जरी सामानों के लिए 40% तक की दर तय की गई है, लेकिन इस पर उपकर हटा दिया गया है. यह बदलाव टैक्स स्ट्रक्चर को सरल बनाने और उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए किए गए हैं. बैठक में राज्यों के प्रतिनिधियों ने भी सहमति जताई थी कि टैक्स का बोझ कम कर जनता को फायदा पहुंचाना जरूरी है.

जनता को फायदा

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद सबसे ज्यादा फायदा ग्राहकों को होगा. घरेलू सामान से लेकर इलेक्ट्रॉनिक्स और वाहन तक सबकी कीमतें घटेंगी. कंपनियों ने भी टैक्स कटौती का लाभ ग्राहकों तक पहुंचाने की योजना बना ली है. सरकार चाहती है कि इस बदलाव का असर सीधे लोगों की जेब पर दिखे. रोजमर्रा के सामान सस्ते होने से जहां आम लोगों को राहत मिलेगी, वहीं ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक बाजार में भी नई हलचल देखने को मिलेगी.

 Nationalbreaking.com । नेशनल ब्रेकिंग - सबसे सटीक
  1. केंद्र सरकार ने जीएसटी दरों में कटौती का नोटिफिकेशन जारी किया.
  2. नई दरें 22 सितंबर से लागू होंगी.
  3. टूथपेस्ट, साबुन, शैंपू, टीवी, एसी और कार जैसे उत्पाद सस्ते होंगे.
  4. सरकार और कंपनियां बदलाव लागू करने की तैयारी में जुटीं.
  5. ग्राहकों को सीधे तौर पर इस कटौती से बड़ा फायदा मिलेगा.
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