अगर आप हर महीने बार-बार ATM से पैसे निकालते हैं या बैलेंस चेक करते हैं, तो अब आपको थोड़ा सतर्क हो जाना चाहिए। 1 मई 2025 से पूरे देश में ATM ट्रांजेक्शन चार्ज को लेकर नए नियम लागू हो गए हैं, जिन्हें भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने अधिसूचित किया है।
RBI की नई गाइडलाइंस के अनुसार, ग्राहक अपने बैंक के ATM से हर महीने कुल 5 ट्रांजेक्शन (वित्तीय और गैर-वित्तीय) मुफ्त में कर सकते हैं। वहीं, दूसरे बैंक के ATM से मेट्रो शहरों में 3 और नॉन-मेट्रो शहरों में 5 ट्रांजेक्शन तक की सुविधा बिना किसी शुल्क के मिलेगी।
क्या होता है फ्री ट्रांजेक्शन और कैसे होता है चार्ज लागू?
जब कोई ग्राहक ATM से पैसा निकालता है, बैलेंस चेक करता है या मिनी स्टेटमेंट निकालता है, तो ये सभी ट्रांजेक्शन में गिने जाते हैं। लेकिन हर ग्राहक को हर महीने एक तय संख्या में मुफ्त ट्रांजेक्शन की सुविधा मिलती है।
- मेट्रो शहरों में:
- अपने बैंक के ATM से 5 ट्रांजेक्शन
- दूसरे बैंक के ATM से 3 ट्रांजेक्शन मुफ्त
- नॉन-मेट्रो शहरों में:
- अपने बैंक के ATM से 5 ट्रांजेक्शन
- दूसरे बैंक के ATM से 5 ट्रांजेक्शन मुफ्त
जैसे ही ग्राहक इस सीमा को पार करता है, उसके हर अतिरिक्त ट्रांजेक्शन पर अब अधिकतम ₹23 का शुल्क लगेगा, जो पहले ₹21 था।
किन सेवाओं पर लगेगा चार्ज, और कहां नहीं लगेगा?
नया शुल्क ATM से पैसे निकालने के साथ-साथ बैलेंस चेक या मिनी स्टेटमेंट जैसे गैर-वित्तीय ट्रांजेक्शन पर भी लागू होगा। इतना ही नहीं, Cash Recycler Machines (CRM) से भी अगर आप पैसे निकालते हैं या जानकारी चेक करते हैं, तो नियम वही रहेंगे। हालांकि, पैसे जमा करने पर किसी तरह का चार्ज नहीं लगेगा, चाहे वो CRM मशीन से ही क्यों न किया गया हो।
बैंकों ने पहले ही दी थी जानकारी
एचडीएफसी बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और इंडसइंड बैंक जैसे प्रमुख बैंक पहले ही अपने ग्राहकों को SMS और ईमेल के जरिए यह बदलाव बता चुके हैं। एचडीएफसी बैंक ने साफ किया है कि 2 मई से मुफ्त सीमा पार करने पर ₹23 + टैक्स चार्ज किया जाएगा।